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मकोका केस: पूर्व आप विधायक नरेश बालियान की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और पूर्व विधायक नरेश बालियान की जमानत याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया। यह मामला महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट (मकोका) के तहत दर्ज किया गया था।

मकोका केस: पूर्व आप विधायक नरेश बालियान की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और पूर्व विधायक नरेश बालियान की जमानत याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया। यह मामला महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट (मकोका) के तहत दर्ज किया गया था।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने पुलिस को दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से नरेश बालियान को जमानत देने से इनकार करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। इस पर अदालत ने दिल्ली पुलिस से चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।

नरेश बालियान को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 4 दिसंबर 2024 को गिरफ्तार किया था। उन पर फरार गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू की ओर से चलाए जा रहे संगठित अपराध सिंडिकेट से जुड़े होने का आरोप है।

नरेश बालियान के कुछ ऑडियो क्लिप भी सामने आए थे, जिनमें उन्हें कथित तौर पर गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू के साथ बातचीत करते हुए सुना जा सकता था। इन ऑडियो क्लिप से कथित तौर पर संकेत मिले कि दिल्ली में बिल्डरों और अन्य लोगों को धमकाकर उनसे पैसे ऐंठने की योजना बनाई जा रही थी।

आरोप है कि बालियान ने सांगवान के सिंडिकेट के लिए 'मददगार' (फैसिलिटेटर) के तौर पर काम किया। उन्होंने जबरन वसूली के लिए लोगों की पहचान की, फर्जी प्रॉपर्टी एग्रीमेंट किए और बहुत कम दाम पर जबरदस्ती प्रॉपर्टी बिकवाने का काम किया। 3 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था।

हाईकोर्ट ने कहा था कि मकोका जैसे विशेष कानूनों के तहत गंभीर अपराधों के मामलों में सिर्फ लंबे समय तक जेल में रहना जमानत देने का निर्णायक कारण नहीं हो सकता।

हालांकि, बालियान ने लगातार अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारा। उन्होंने मकोका लगाने को कानून का दुरुपयोग और राजनीतिक बदले की भावना का हिस्सा बताया था।



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