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ऑपरेशन चक्र-VI: सीबीआई ने 20 राज्यों में 89 ठिकानों पर मारा छापा, डिजिटल अरेस्ट के 3 आरोपी गिरफ्तार

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को बताया कि उसने 'ऑपरेशन चक्र-VI' के तहत डिजिटल अरेस्ट से जुड़े अपराधों में शामिल संगठित गिरोहों के खिलाफ देशव्यापी कार्रवाई शुरू की है और 20 राज्यों में 89 जगहों पर एक साथ छापेमारी की है।

ऑपरेशन चक्र-VI: सीबीआई ने 20 राज्यों में 89 ठिकानों पर मारा छापा, डिजिटल अरेस्ट के 3 आरोपी गिरफ्तार
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नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को बताया कि उसने 'ऑपरेशन चक्र-VI' के तहत डिजिटल अरेस्ट से जुड़े अपराधों में शामिल संगठित गिरोहों के खिलाफ देशव्यापी कार्रवाई शुरू की है और 20 राज्यों में 89 जगहों पर एक साथ छापेमारी की है।

सीबीआई ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान धोखाधड़ी से मिली रकम को लेने, उसे अलग-अलग खातों में घुमाने और आगे भेजने में भूमिका के लिए हरियाणा और कोलकाता में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया।

सीबीआई ने अलग-अलग राज्यों में दर्ज 'डिजिटल अरेस्ट' से जुड़े कई मामलों की जांच अपने हाथ में ली है। ऐसे तीन मामलों में जांचकर्ताओं ने विस्तृत वित्तीय और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया।

जांच में बैंक खातों, ऑनलाइन अकाउंट एक्सेस डेटा और अन्य डिजिटल सबूतों की पड़ताल की गई ताकि धोखाधड़ी से मिली रकम के लेन-देन का पता लगाया जा सके और सिंडिकेट के संचालकों व लाभार्थियों की पहचान की जा सके।

सीबीआई ने कहा कि एक मामला बिट्स पिलानी से जुड़ा है, जहां पीड़ित को कथित तौर पर तीन महीने तक 'डिजिटल अरेस्ट' में रखा गया और पुलिस अधिकारी बनकर आए स्कैमर्स ने उससे 7.67 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। गुजरात के एक अन्य मामले में पुलिस अधिकारी बनकर आए लोगों ने पीड़ित को तीन महीने तक 'डिजिटल अरेस्ट' में रखा और 19.24 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। कर्नाटक में दर्ज तीसरे मामले में, पीड़ित को एक महीने तक 'डिजिटल अरेस्ट' में रखा गया और 15.45 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई।

तलाशी के दौरान बैंकिंग दस्तावेज, खाते से जुड़े रिकॉर्ड, डिजिटल डिवाइस और जांच के लिए अहम मानी जाने वाली अन्य सामग्री जब्त की गई।

एजेंसी ने कहा कि जब्त किए गए सबूतों की फोरेंसिक जांच की जा रही है ताकि सिंडिकेट द्वारा राज्यों की सीमाओं के पार काम करने के लिए इस्तेमाल किए गए व्यापक वित्तीय और तकनीकी ढांचे का पता लगाया जा सके।

सीबीआई ने ऑपरेशन के दौरान तीन आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। पूछताछ में धोखाधड़ी से मिली रकम को लेने, उसे अलग-अलग खातों में घुमाने और आगे भेजने में उनकी कथित भूमिका का पता चला।

एजेंसी के मुताबिक, हरियाणा के रहने वाले आकाश के बैंक खाते में धोखाधड़ी की रकम में से 1.95 करोड़ रुपए आए थे। उसने यह खाता खुद खोला था और उसी दिन रकम दूसरे खातों में ट्रांसफर कर दी थी, जिससे धोखाधड़ी की रकम को ठिकाने लगाने (मनी लॉन्ड्रिंग) में उसकी कथित सीधी संलिप्तता का संकेत मिलता है।

कोलकाता के राजा करमाकर को कथित तौर पर धोखाधड़ी की रकम में से 1.5 करोड़ रुपए अपनी फर्म के खाते में मिले थे। एजेंसी ने बताया कि ज्योति रानी, ​​जिसके खाते में धोखाधड़ी की रकम का कुछ हिस्सा आया था, उसने कथित तौर पर कुछ पैसे नकद निकाले और बाकी रकम दूसरे खातों में ट्रांसफर कर दी ताकि पैसे के लेन-देन का पता न चल सके।

यह कदम 'डिजिटल अरेस्ट' धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को देखते हुए उठाया गया है। इस तरह की धोखाधड़ी में साइबर अपराधी पुलिस अफसर, सरकारी अधिकारी और कानून लागू करने वाले दूसरे कर्मचारियों का रूप धरकर पीड़ितों को डराते-धमकाते हैं और उनसे बड़ी रकम ट्रांसफर करवाते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वह ऐसे अपराध करने वालों और ऐसे अपराधों में मदद करने वाले बड़े नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे।

सीबीआई ने कहा है कि इस बड़े नेटवर्क के दूसरे सदस्यों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने की कोशिशें जारी हैं। मामले की आगे जांच चल रही है और एजेंसी का कहना है कि वह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक 'डिजिटल अरेस्ट' धोखाधड़ी और संगठित साइबर अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।



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