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आइसा प्रमुख नेहा बोरा एसईएम कोर्ट में पेश, दिल्ली पुलिस ने सौंपे नोटिस से जुड़े दस्तावेज; हाई कोर्ट से झटका मिलने के बाद कार्रवाई तेज

ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की अध्यक्ष नेहा बोरा शनिवार को मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन से संबंधित स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (एसईएम) कोर्ट पहुंचीं। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने उन दस्तावेजों की प्रतियां उन्हें सौंप दीं, जिनके आधार पर शांति भंग की आशंका के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

आइसा प्रमुख नेहा बोरा एसईएम कोर्ट में पेश, दिल्ली पुलिस ने सौंपे नोटिस से जुड़े दस्तावेज; हाई कोर्ट से झटका मिलने के बाद कार्रवाई तेज
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नई दिल्ली। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की अध्यक्ष नेहा बोरा शनिवार को मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन से संबंधित स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (एसईएम) कोर्ट पहुंचीं। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने उन दस्तावेजों की प्रतियां उन्हें सौंप दीं, जिनके आधार पर शांति भंग की आशंका के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

एसईएम कोर्ट ने नेहा बोरा को पहले नोटिस जारी कर पूछा था कि उन्हें शांति बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत बॉन्ड भरने का निर्देश क्यों न दिया जाए। यह कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के प्रावधानों के तहत शुरू की गई है।

सुनवाई के दौरान अदालत में नोटिस से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराए गए। मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। इसी दिन नेहा बोरा को नोटिस का औपचारिक जवाब भी दाखिल करना होगा।

यह मामला 16 अक्टूबर को दिल्ली में प्रस्तावित 'तिरंगा असेंबली' प्रदर्शन से जुड़ा है। उस दिन सुरक्षा व्यवस्था कड़ी किए जाने के दौरान दिल्ली पुलिस ने नेहा बोरा समेत कई लोगों को हिरासत में लिया था। प्रदर्शन को नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) से अनुमति नहीं मिली थी।

इसके बाद 17 अक्टूबर को एसईएम ने नेहा बोरा को नोटिस जारी कर 10 हजार रुपए के निजी बॉन्ड और एक जमानतदार के साथ शांति बनाए रखने संबंधी कार्रवाई शुरू की थी।

नेहा बोरा ने इस नोटिस को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, हालांकि 23 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। अदालत ने साथ ही निर्देश दिया था कि कार्यवाही में जिन दस्तावेजों का आधार बनाया गया है, वे नेहा बोरा को उपलब्ध कराए जाएं।

हाईकोर्ट ने एसईएम को भी निर्देश दिया था कि मामले में कोई अंतिम आदेश पारित करने से पहले सभी तथ्यों और उपलब्ध सामग्री पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होने वाली है और इसी दिन नेहा बोरा को अपना जवाब भी दाखिल करना है।



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