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NEET Case में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम: केंद्र सरकार से मांगा परीक्षा सुधारों का पूरा रोडमैप! 3 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

नीट पेपर लीक से जुड़ी याचिकाओं पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने अदालत को भरोसा दिलाया कि परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए व्यापक सुधार किए जा रहे हैं।

NEET Case में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम: केंद्र सरकार से मांगा परीक्षा सुधारों का पूरा रोडमैप! 3 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
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नई दिल्ली। नीट पेपर लीक से जुड़ी याचिकाओं पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने अदालत को भरोसा दिलाया कि परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए व्यापक सुधार किए जा रहे हैं।

केंद्र सरकार ने कहा कि पूरी सुधार प्रक्रिया पर सर्वोच्च स्तर पर निगरानी रखी जा रही है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि सरकार के लिए बच्चों का हित सर्वोपरि है। उन्होंने बताया कि परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर गंभीरता से काम किया जा रहा है और जल्द ही सरकार इस संबंध में विस्तृत जानकारी अदालत के सामने रखेगी।

तुषार मेहता ने कहा कि सरकार प्रश्नपत्र की छपाई से लेकर परीक्षा केंद्रों तक उसके सुरक्षित पहुंचने और छात्रों तक पूरी प्रक्रिया का विस्तृत ब्योरा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश करेगी। उन्होंने यह भी बताया कि राधाकृष्णन समिति की सभी सिफारिशों को लागू किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार अपने हलफनामे में कंप्यूटर आधारित परीक्षा, डेटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं की पूरी जानकारी भी देगी। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि परीक्षा प्रक्रिया को तकनीकी रूप से और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं।

तुषार मेहता ने अदालत से कहा, "कुछ दिनों बाद मैं पूरी स्थिति और सभी सुधारों का विस्तृत विवरण कोर्ट के सामने रखूंगा।" सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार अपने हलफनामे में यह स्पष्ट करे कि क्या भविष्य में नीट परीक्षा को पूरी तरह कंप्यूटर आधारित बनाया जा सकता है।

इसके अलावा कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा कि परीक्षा से जुड़े डेटा की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था होगी, साइबर सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी और उसकी निगरानी किस प्रकार की जाएगी। अदालत ने इन सभी पहलुओं पर स्पष्ट और विस्तृत जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को तय की है।



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