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चुनावी राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू, ईसीआई ने सरकारी वेबसाइटों से मंत्रियों की तस्वीरें हटाने का दिया आदेश

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों का कार्यक्रम घोषित करने के तुरंत बाद आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू कर दी

चुनावी राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू, ईसीआई ने सरकारी वेबसाइटों से मंत्रियों की तस्वीरें हटाने का दिया आदेश
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नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने रविवार को चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों का कार्यक्रम घोषित करने के तुरंत बाद आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू कर दी। चुनाव आयोग ने विधायकों और सांसदों के स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं के तहत धनराशि जारी करने पर रोक लगा दी और आधिकारिक वेबसाइटों से मंत्रियों की तस्वीरें हटाने का निर्देश दिया।

चुनाव वाले राज्यों के केंद्रीय मंत्रिमंडल सचिव और मुख्य सचिवों को लिखे गए एक जैसे पत्रों में, चुनाव आयोग ने निजी और सार्वजनिक संपत्ति को विरूपित करने, सार्वजनिक स्थानों का दुरुपयोग करने, सरकारी वाहनों का दुरुपयोग करने, सरकारी खजाने की कीमत पर विज्ञापन देने और आधिकारिक वेबसाइटों से राजनीतिक पदाधिकारियों की तस्वीरें हटाने से संबंधित एमसीसी प्रावधानों को तत्काल लागू करने की मांग की।

ईसीआई ने पत्र में कहा, "आदर्श आचार संहिता के व्यय की निगरानी और प्रवर्तन के लिए गतिविधियां, जिनमें फ्लाइंग स्क्वाड, एफएसटी और वीडियो निगरानी टीमें शामिल हैं, साथ ही शराब, नकदी और प्रतिबंधित दवाओं की गहन जांच घोषणा के तुरंत बाद सक्रिय की जानी चाहिए।"

चुनाव आयोग ने यह भी निर्देश दिया कि जिला स्तर पर 24x7 नियंत्रण कक्ष को तत्काल सक्रिय किया जाए, जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) और मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) द्वारा पर्याप्त जनशक्ति और रसद सहायता सुनिश्चित की जाए।

आयोग ने यह भी निर्देश दिया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद मंत्री अपने आधिकारिक दौरों को चुनाव प्रचार कार्य के साथ नहीं जोड़ेंगे और चुनाव संबंधी गतिविधियों के लिए आधिकारिक मशीनरी या कर्मियों का उपयोग नहीं करेंगे।

इसमें आगे चेतावनी दी गई कि सरकारी परिवहन, जिसमें आधिकारिक विमान, वाहन, मशीनरी और कर्मी शामिल हैं, का उपयोग सत्ताधारी दल के हितों को आगे बढ़ाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

विकास परियोजनाओं के संबंध में चुनाव आयोग ने कहा कि संसद सदस्यों (राज्यसभा सदस्यों सहित) की स्थानीय क्षेत्र विकास योजना या विधायकों या एमएलसी की स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं के तहत देश के किसी भी हिस्से में जहां चुनाव चल रहे हैं, चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक धन की कोई नई निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

आयोग ने प्रत्येक राज्य के मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक स्क्रीनिंग समिति के गठन का भी निर्देश दिया, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी या विभिन्न विभागों से प्राप्त एमसीसी से संबंधित प्रस्तावों की आयोग को अग्रेषित करने से पहले उनकी जांच करेगी।


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