Top
Begin typing your search above and press return to search.

कोचिंग विवाद मामले में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर पटना अदालत में सुनवाई

पटना की एक सिविल अदालत शुक्रवार को चर्चित कोचिंग शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगी। यह मामला कोचिंग संचालक रोशन आनंद से जुड़े विवाद से संबंधित है।

कोचिंग विवाद मामले में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर पटना अदालत में सुनवाई
X

नई दिल्ली। पटना की एक सिविल अदालत शुक्रवार को चर्चित कोचिंग शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगी। यह मामला कोचिंग संचालक रोशन आनंद से जुड़े विवाद से संबंधित है।

अदालत ने इस सप्ताह की शुरुआत में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को आने वाले फैसले से यह स्पष्ट होगा कि खान सर को इस मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिलेगी या नहीं।

बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों ने मामले के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत दलीलें प्रस्तुत की थीं।

खान सर और उनके दो सुरक्षाकर्मियों की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर इससे पहले मंगलवार को भी सुनवाई हुई थी। उस दिन करीब 40 मिनट तक बहस चली, लेकिन सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। इसके बाद अदालत ने शेष दलीलें सुनने के लिए बुधवार की तारीख तय की थी।

खान सर के अधिवक्ता रजत सिंह ने बताया कि सुनवाई के दौरान कई अहम मुद्दों पर बहस हुई, जिनमें खान सर के एक सुरक्षाकर्मी के पास मौजूद आग्नेयास्त्र के लाइसेंस का मुद्दा भी शामिल था। उन्होंने कहा कि न्यायाधीश ने यह भी टिप्पणी की कि मामला लंबे समय से लंबित है और इस पर शीघ्र निर्णय होना चाहिए।

यह विवाद 2 जून को पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र में हुई एक घटना से जुड़ा है, जिसमें खान सर और ज्ञान बिंदु जीएस अकादमी के संचालक रोशन आनंद का नाम सामने आया था।

आरोपों के अनुसार, घटना के दौरान एक सुरक्षाकर्मी पर हमला किया गया और तोड़फोड़ भी हुई। खान सर ने रोशन आनंद पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया था और घटना से जुड़ा एक वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर शेयर किया था। विवाद बढ़ने के बाद मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू हुई, जिसके बाद खान सर और उनके दोनों सुरक्षाकर्मियों ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की।



Next Story

Related Stories

All Rights Reserved. Copyright @2019
Share it