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ट्रेन से यात्रा करने वालों के लिए आवश्‍यक खबर, 1 जुलाई से रेलवे के नए नियम हो रहे लागू

रेलवे ने टिकटों के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी नियम कड़े किए हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य के नाम पर बुक किए गए टिकट पर यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसका टिकट जब्त कर लिया जाएगा।

ट्रेन से यात्रा करने वालों के लिए आवश्‍यक खबर, 1 जुलाई से रेलवे के नए नियम हो रहे लागू
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नई दिल्लीः भारतीय रेलवे 1 जुलाई से यात्रियों के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू करने जा रहा है। नए नियमों के तहत बिना टिकट यात्रा करने, दूसरे व्यक्ति के नाम पर जारी टिकट का इस्तेमाल करने, महिला आरक्षित कोच में प्रवेश करने और रेलवे परिसरों में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पहले से कहीं अधिक जुर्माना लगाया जाएगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार ये बदलाव जनविश्वास अधिनियम के तहत किए गए हैं, जिनका उद्देश्य यात्रियों में अनुशासन बढ़ाना और रेलवे परिसरों को अधिक सुरक्षित बनाना है।

बिना टिकट यात्रा करना अब पड़ेगा महंगा

अब तक बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े जाने पर यात्री से पूरा किराया वसूलने के साथ 250 रुपये का जुर्माना लिया जाता था। लेकिन 1 जुलाई से यह जुर्माना बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। यानी अब बिना टिकट यात्रा करने वालों को किराए के अलावा दोगुनी दंड राशि भी चुकानी होगी। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, इससे पहले वर्ष 2013 में जुर्माना राशि को 50 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये किया गया था। लगभग 13 साल बाद इसमें दोबारा वृद्धि की गई है।

दूसरे के टिकट पर यात्रा करने वालों पर भी सख्ती

रेलवे ने टिकटों के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी नियम कड़े किए हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य के नाम पर बुक किए गए टिकट पर यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसका टिकट जब्त कर लिया जाएगा। इसके साथ ही उससे यात्रा का पूरा किराया और 500 रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा। रेलवे का मानना है कि इस कदम से फर्जी और अनधिकृत यात्रा पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।

महिला कोच में प्रवेश करने पर 2500 रुपये का दंड

महिलाओं के लिए आरक्षित कोच में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले पुरुष यात्रियों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे मामलों में 2500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। रेलवे का कहना है कि महिला यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।

रेलवे परिसर में अवैध गतिविधियों पर भी बढ़ी सख्ती

रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में बिना लाइसेंस फेरी लगाने या भीख मांगने वालों के खिलाफ भी कड़े प्रावधान किए गए हैं। ऐसे मामलों में 2000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा प्रतिबंधित सामान लेकर यात्रा करने वालों पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि प्रतिबंधित वस्तु के कारण रेलवे संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचता है, तो उससे नुकसान की भरपाई भी कराई जाएगी।

अनधिकृत प्रवेश और उपद्रव करने पर कार्रवाई

स्टेशन या ट्रेन में बिना अनुमति प्रवेश करने वालों से 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं, शराब या नशे की हालत में हंगामा करने वाले यात्रियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। ऐसे मामलों में दोषी व्यक्ति को 24 घंटे तक जेल भेजा जा सकता है। इसके अलावा 1000 रुपये का जुर्माना या सामुदायिक सेवा की सजा भी दी जा सकती है।

अश्लील हरकतों और यात्रियों को परेशान करने पर जेल का प्रावधान

रेलवे परिसरों और ट्रेनों में अश्लीलता फैलाने या अन्य यात्रियों को परेशान करने वालों के खिलाफ भी कठोर प्रावधान किए गए हैं। ऐसे मामलों में दोषी व्यक्ति पर 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। गंभीर मामलों में छह महीने तक की जेल की सजा भी हो सकती है।

रेलवे बोर्ड ने सभी जोन को जारी किए निर्देश

रेलवे बोर्ड ने देश के सभी जोनल रेलवे मुख्यालयों को पत्र भेजकर नए नियमों की जानकारी अधिकारियों और कर्मचारियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि यदि कोई यात्री जुर्माना भरने से इनकार करता है, तो मामला अदालत तक जाएगा, जहां आर्थिक दंड के साथ जेल की सजा भी हो सकती है।

अनुशासन और सुरक्षा बढ़ाने की पहल

रेलवे का मानना है कि नए नियम लागू होने से टिकट चोरी, अवैध यात्रा और अनुशासनहीनता पर रोक लगेगी। साथ ही यात्रियों को सुरक्षित और बेहतर यात्रा अनुभव उपलब्ध कराया जा सकेगा। 1 जुलाई से लागू होने वाले ये नियम रेलवे में व्यवस्था और जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माने जा रहे हैं।


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