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दिल्ली जल बोर्ड एसटीपी घोटाले में सत्येंद्र जैन की जमानत पर फैसला सुरक्षित, 3 सितंबर को आएगा आदेश

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड के एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ) घोटाले से जुड़े मामले में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

दिल्ली जल बोर्ड एसटीपी घोटाले में सत्येंद्र जैन की जमानत पर फैसला सुरक्षित, 3 सितंबर को आएगा आदेश
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नई दिल्ली। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड के एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ) घोटाले से जुड़े मामले में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

कोर्ट अब 3 सितंबर को इस पर अपना फैसला सुनाएगी। सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने दलीलें पेश कीं। उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी मामला दर्ज होने के 27 महीने बाद की गई है। इस दौरान उन्हें सिर्फ एक बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था और जब दूसरी बार बुलाया गया तो गिरफ्तार कर लिया गया।

वकील ने कहा कि मामले से जुड़ी सारी सामग्री दस्तावेजी है और सभी जरूरी दस्तावेज पहले ही जांच एजेंसियों के कब्जे में हैं। ऐसे में सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं थी और कार्यवाही दंडात्मक नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि दो साल बीत चुके हैं और जांच एजेंसी अब भी कह रही है कि जांच शुरुआती दौर में है और पूरा मामला ईडी की जांच पर निर्भर है। वकील ने अदालत में कहा कि सत्येंद्र जैन ने ये फैसले अकेले नहीं लिए थे। उन्हें तकनीकी ज्ञान रखने वाले अधिकारियों की सलाह और सिफारिशों पर निर्भर रहना पड़ा था।

रोहिणी एसटीपी की क्षमता को सत्येंद्र जैन के निर्देश पर 15-25 एमजीडी से बढ़ाकर 15-30 एमजीडी करने के आरोप पर वकील ने कहा कि रिकॉर्ड इस आरोप का समर्थन नहीं करते हैं।

वहीं, एंटी करप्शन ब्रांच (एसीबी) ने इसका विरोध किया। एसीबी ने आरोप लगाया कि सत्येंद्र जैन आदतन अपराधी हैं और जमानत याचिका पर फैसला करते समय इन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।



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