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बैंक यूनियनों के प्रदर्शन के लिए वैकल्पिक जगह देने पर पुलिस सोमवार तक ले फैसला: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि 28, 29 और 30 सितंबर को बैंक यूनियनों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए जंतर-मंतर के अलावा किसी वैकल्पिक जगह की मांग पर फैसला किया जाए। जस्टिस अमित महाजन ने पुलिस को निर्देश दिया कि बैंक यूनियनों के वैकल्पिक स्थल पर प्रदर्शन की मांग पर सोमवार तक फैसला लिया जाए।

बैंक यूनियनों के प्रदर्शन के लिए वैकल्पिक जगह देने पर पुलिस सोमवार तक ले फैसला: दिल्ली हाईकोर्ट
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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि 28, 29 और 30 सितंबर को बैंक यूनियनों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए जंतर-मंतर के अलावा किसी वैकल्पिक जगह की मांग पर फैसला किया जाए। जस्टिस अमित महाजन ने पुलिस को निर्देश दिया कि बैंक यूनियनों के वैकल्पिक स्थल पर प्रदर्शन की मांग पर सोमवार तक फैसला लिया जाए।

पुलिस ने कोर्ट को बताया कि जंतर-मंतर पर कानून-व्यवस्था से जुड़ी समस्या है। बैंक यूनियनों ने पहले जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी। वैकल्पिक तौर पर दिल्ली में किसी अन्य स्थान पर प्रदर्शन की अनुमति देने की मांग की गई है।

कोर्ट ने साफ कहा कि पुलिस अपने फैसले की जानकारी बैंक यूनियनों के वकील को सोमवार शाम 4 बजे तक दे। याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रदर्शन की अनुमति देने में देरी या अनुमति नहीं देने से यूनियनों के शांतिपूर्ण सभा और प्रदर्शन के मौलिक अधिकार प्रभावित हुए हैं।

यूनियनों के मुताबिक, 11 सितंबर के प्रदर्शन के लिए 27 अगस्त को ही अनुमति मांगी गई थी। बाद में रामलीला मैदान, राजेंद्र प्लेस और द्वारका में प्रदर्शन की अनुमति के लिए भी संपर्क किया गया।

द्वारका में सेक्टर-10 में प्रदर्शन की अनुमति ब्रिक्स समिट का हवाला देकर नहीं दी गई थी। याचिका में बताया गया है कि 18 सितंबर के प्रदर्शन के लिए 1 सितंबर को डीसीपी, पार्लियामेंट स्ट्रीट को आवेदन दिया गया था, लेकिन 17 दिन तक कोई जवाब नहीं मिला। 17 सितंबर की रात करीब 10 बजे अनुमति खारिज किए जाने की जानकारी दी गई।

बैंक यूनियनों का कहना है कि बार-बार आवेदन करने के बावजूद उन्हें समय पर अनुमति नहीं मिल रही है, जिससे उनके विरोध प्रदर्शन की योजना प्रभावित हो रही है। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस को सोमवार तक वैकल्पिक जगह को लेकर अपना फैसला लेना होगा।



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