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आजम खान ने ईडी की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, गुरुवार को होगी सुनवाई

समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान ने रामपुर जेल से रिहाई के तुरंत बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा।

आजम खान ने ईडी की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, गुरुवार को होगी सुनवाई
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नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान ने रामपुर जेल से रिहाई के तुरंत बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा।

मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ आजम खान की याचिका पर सुनवाई करेगी।

बता दें कि आजम खान को जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद गाजियाबाद की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद उन्हें गाजियाबाद की डासना जेल में रखा गया है। अदालत ने उन्हें 13 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया था।

इससे पहले शनिवार को ईडी ने आजम खान को गिरफ्तार किया था। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से संबंधित 426.46 करोड़ रुपये मूल्य की जमीन और इमारतों की अस्थायी कुर्की के बाद हुई थी।

यह कार्रवाई मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट, आजम खान और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में की गई है। ईडी के अनुसार, विश्वविद्यालय की संपत्तियों का मौजूदा अनुमानित बाजार मूल्य करीब 1,170 करोड़ रुपये है।

ईडी ने बताया कि रामपुर के सींगन खेड़ा गांव के जौहर नगर में स्थित विश्वविद्यालय परिसर मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के स्वामित्व में है। इस ट्रस्ट की स्थापना और संचालन आजम खान करते हैं। वह संस्थान के मानद कुलाधिपति भी हैं।

जांच रामपुर के अजीम नगर पुलिस थाने में दर्ज 26 एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी। इन एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि विश्वविद्यालय के लिए किसानों की कृषि भूमि जबरन अधिग्रहित की गई थी।

ईडी के मुताबिक, जिला प्रशासन की जांच में यह भी सामने आया था कि सींगन खेड़ा गांव में करीब 34 एकड़ शत्रु संपत्ति पर भूमि पट्टा रद्द होने के बावजूद विश्वविद्यालय के लिए कब्जा कर लिया गया था। बाद में जिला प्रशासन के माध्यम से शत्रु संपत्ति के संरक्षक ने इस जमीन को वापस ले लिया था।

आजम खान को यह झटका इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिलने के कुछ ही दिन बाद लगा। हाई कोर्ट ने दोहरे पैन कार्ड मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की सजा निलंबित करने के साथ गुरुवार को उन्हें जमानत भी दे दी थी।


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