बिजली चोरी प्रकरण को लेकर नेशनल लोक अदालत 9 सितंबर को
मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्य क्षेत्र के 16 जिलों में नौ सितंबर को लगाई जाने वाली नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा
भोपाल। मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्य क्षेत्र के भोपाल, होशंगाबाद, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में नौ सितंबर को लगायी जाने वाली नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण को समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा।
कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक विद्युत उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की गई है कि वे अप्रिय कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए अदालत में समझौता करने संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें।
कंपनी द्वारा निर्णय लिया गया है कि धारा 135 व 138 के न्यायालयों में लंबित प्रकरण एवं जो प्रकरण न्यायालय में दर्ज नहीं हो सके हैं तथा धारा 126 के अंतर्गत बनाये गये ऐसे प्रकरण जिनमें उपभोक्ताओं द्वारा अपीलीय कमेटी के समक्ष आपत्ति/अपील प्रस्तुत नहीं की गई है, की प्रीलिटिगेशन के माध्यम से निराकरण के लिये निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी जाएगी।


