नारायणपुर एडीएम बर्खास्त
करप्शन की केस में 7 साल की कैद की सजा पाने एडीएम संतोष देवांगन को राज्य शासन ने बर्खास्त कर दिया है
रायपुर (देशबन्धु)। करप्शन की केस में 7 साल की कैद की सजा पाने एडीएम संतोष देवांगन को राज्य शासन ने बर्खास्त कर दिया है। आज राज्य सरकार की तरफ से बर्खास्तगी का आदेश जारी कर दिया गया है। पिछले महीने 7 जून को बिलासपुर जिले में एक अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में एक अधिकारी को 7 वर्ष कैद और डेढ़ लाख रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी।
नारायणपुर जिले के एडीएम और बिलासपुर के पूर्व एसडीएम संतोष देवांगन को भ्रष्टाचार के एक मामले में सात साल कैद और डेढ़ लाख रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। संतोष देवांगन पर बिलासपुर में एसडीएम रहने के दौरान जमीन के एक मामले में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए षड़यंत्र कर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाने का आरोप है।
बिलासपुर के लिंगियाडीह निवासी कमलेश शुक्ला ने सात दिसंबर वर्ष 2009 को ऐंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत की थी। इसमें राजकिशोर नगर निवासी सरदारी लाल कश्यप की ओर से शिवदयाल कश्यप, कॉलोनाइजर चितपाल सिंह वालिया समेत 9 लोगों के खिलाफ कॉलोनी निर्माण से आने-जाने के रास्ते पर अवरोध, शासकीय जमीन पर सड़क निर्माण और अन्य अनियमितताओं से संबंधित शिकायतों का उल्लेख था।


