टैंकरों से पानी देकर एहसान नहीं कर रहा ननि-हाईकोर्ट
हाईकोर्ट में दूषित पानी के मामले में नगर-निगम रायपुर ने नहरपारा क्षेत्र में टैंकरों से पानी सप्लाई बंद कर नलों से दोबारा पीने का पानी प्रदाय करने की मांग की
नलों से पानी सप्लाई की मांग खारिज
बिलासपुर। हाईकोर्ट में दूषित पानी के मामले में नगर-निगम रायपुर ने नहरपारा क्षेत्र में टैंकरों से पानी सप्लाई बंद कर नलों से दोबारा पीने का पानी प्रदाय करने की मांग की जिसे जस्टिस प्रशांत मिश्रा व जस्टिस आरपी शर्मा की डिवीजन बेंच ने यह कहते हुए खारिज कर दी कि टैंकरों से पानी पिलाकर नगर-निगम नागरिकों के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा है।
हाईकोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण मंडल को नल तथा टैंकर दोनों के पानी की जांच करा कर रिर्पोट कोर्ट में जमा करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 15 मई को होगी।
प्रदूषित पानी से फैले पीलिया के संक्रमण से हुई मौतों के मामले में रायपुर नगर-निगम रायपुर ने 1 मई को नहरपारा क्षेत्र से पानी के लिए गए सेंपल जांच रिर्पोट आज हाईकोर्ट में प्रस्तुत कर बताया कि पानी में ई-कोलाई बैक्टीरिया नहीं पाया गया है और मांग की कि अब टैंकरों से पानी सप्लाई बंद कर नलों से पानी की सप्लाई की अनुमति दी जाए।
हाईकोर्ट ने कहा कि नगर-निगम टैंकरों से पानी पिलाकर नागरिकों के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा है और निगम की मांग खारिज कर दी ।
हाईकोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण मंडल को आदेशित किया है कि नल तथा टैंकर दोनों की पानी की जांच कर रिपोर्ट हाईकोर्ट में प्रस्तुत करे। अगली सुनवाई 15 मई को होगी।


