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मस्तूरी के नायब तहसीलदार कदाचरण के आरोप में निलंबित

मस्तूरी के नायब तहसीलदार रमेश कुमार कमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है

मस्तूरी के नायब तहसीलदार कदाचरण के आरोप में निलंबित
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रायपुर। मस्तूरी के नायब तहसीलदार रमेश कुमार कमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। शासकीय सेवक के विपरित आचरण प्रदर्शित किये जाने के कारण कमिश्नर डॉ. संजय अलंग ने आज उन्हें निलंबित कर दिया है। गौरतलब है कि कमार के विरूद्ध अनुशासनहीन आचरण की वीडियो वायरल होने की घटना को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने कठोर कार्रवाई की अनुशंसा आयुक्त से की थी।

कलेक्टर के प्रतिवेदन के आधार पर नायब तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनका पक्ष सुना गया। समाधान कारक जवाब नहीं मिलने के कारण नायब तहसीलदार रमेश कुमार कमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 की प्रावधानों के अंतर्गत कमिश्नर डॉ. अलंग ने यह कार्रवाई की है। निलंबन अवधि में कमार का मुख्यालय भू-अभिलेख शाखा जिला कार्यालय बिलासपुर रहेगा। नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।


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