मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में आरोपी मंजू वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
पटना उच्च न्यायालय ने मुजफ्फरपुर बालिका अल्पावास गृह यौन शोषण मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की छापेमारी में बरामद हुये कारतूस मामले में बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा की

पटना। पटना उच्च न्यायालय ने मुजफ्फरपुर बालिका अल्पावास गृह यौन शोषण मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की छापेमारी में बरामद हुये कारतूस मामले में बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका आज खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति सुधीर कुमार की एकल खंडपीठ ने यहां मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आर्म्स एेक्ट मामले में मंजू वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति श्री सिंह ने इस वर्ष 05 अक्टूबर को वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका पर सीबीआई, सरकार एवं याचिकाकर्ता के पक्ष पर सुनवाई के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
मंजू वर्मा ने इस मामले में 25 अगस्त 2018 को बेगूसराय सिविल कोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज करने के बाद उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी।
उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने मुजफ्फरपुर अल्पावास गृह यौन शोषण मामले में इस वर्ष 17 अगस्त को श्रीमती वर्मा के पटना एवं बेगूसराय स्थित आवास के साथ ही बिहार के चार जिले में 12 ठिकानों पर छापेमारी की थी।
सीबीआई ने मंजू वर्मा के बेगूसराय जिले के अर्जुन टोला गांव स्थित ससुराल से छापेमारी के दौरान 50 कारतूस बरामद होने के बाद उनके और श्री वर्मा के खिलाफ 18 अगस्त को प्राथमिकी दर्ज की थी।


