मां-बेटी हत्याकांड मामले में छह अभियुक्तों को आजीवन कारावास
मुजफ्फरनगर ! उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जिले की एक अदालत ने कांधला क्षेत्र में सात साल पहले जमीन हड़पने के लालच में लाठी-डंडे से पीटकर घायल करने के बाद

मुजफ्फरनगर ! उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जिले की एक अदालत ने कांधला क्षेत्र में सात साल पहले जमीन हड़पने के लालच में लाठी-डंडे से पीटकर घायल करने के बाद ट्रैक्टर से कुचलकर मां-बेटी की हत्या करने के चर्चित मामले में आज छह अभियुक्तों को आजीवन कारावास के साथ 30-30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 30 सितम्बर 2010 में कांधाला क्षेत्र के किवाना गांव में रघुबीरी और उसकी पुत्री राजेश्वरी देवी को खेत में काम करते समय जमीन हड़पने के लालच में कुछ लोगों ने लाठी-डंडों से मार पीटकर घायल कर दिया था। बाद में दरिंदों ने मां-बेटी को ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला था। किवाना गांव इस समय शामली जिले का हिस्सा है। इस सिलसिले में चार सगे भाईयों नरेश, सुरेश, देशपाल और रामनिवास के अलावा सोनू, नरेश और नाबालिग अक्षय को नामजद किया गया था। इस मुकदमें की सुनवाई करते हुए आज अपर जिला न्यायाधीश दिनेश चन्द्र सिंह ने छह आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारवास के साथ 30-30 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने एक लाख रुपया वादी को देने का आदेश दिया है। इस मामले में एक नाबालिग आरोपी अक्षय का मामला किशोर अदालत में चल रहा है।


