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थानेदार की हत्या के आरोप में 7 को उम्रकैद

मुरैना ! जिले के देवगढ़ थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी के आर करारिया की हत्या के मामले में शुक्रवार को मुरैना के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार ने शराब माफिया के सात लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

थानेदार की हत्या के आरोप में 7 को उम्रकैद
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मुरैना ! जिले के देवगढ़ थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी के आर करारिया की हत्या के मामले में शुक्रवार को मुरैना के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार ने शराब माफिया के सात लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अवैध शराब की जीप पकड़ते समय वर्ष 2004 में बरेहना नहर पर माफिया के लोगों ने थाना प्राभरी क़ी जीप से कुचलकर हत्या कर दी थी।
अपर लोक अभियोजक लोकेंद्र तोमर के अनुसार 21 फरवरी 2004 को देवगढ़ के थाना प्रभारी करारिया अवैध शराब से भरी जीप को पकडऩे बरेहना गांव के पास नहर मार्ग पर फोर्स के साथ खड़े थे। जीप के सामने से निकलने पर जब उन्होंने उसे रोकना चाहा तो शराब माफिया क लोग थाना प्राभरी के ऊपर से जीप चड़ा कर निकल गए। तोमर के अनुसार थाना प्राभरी की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के मामले में कुल आठ लोगो को नामजद कर गिरफ्तार किया गया। तोमर ने बताया कि प्रकरण की सुनवाई के बाद न्यायालय ने सात आरोपियों सुनील सिकरवार, दिनेश सिकरवार, खडोली रामसिंह भदौरिया, नेवाल सिंह चच्चेड़ी, गुरदयाल गुर्जर, जनकपुर गजेंद्र गुर्जर, हरेंद्र सिंह तिलवाली और दिख्तपुरा को दोषी करार देते हुए उन्हें आजन्म कारावास की सजा सुनाई। वहीं आरोपी रघुराज सिंह निवासी नन्दपुरा को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।


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