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तबरेज मॉब लिंचिंग मामले में हत्या का आरोप हटा

झारखंड के तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में एक नया मोड़ आ गया है।

तबरेज मॉब लिंचिंग मामले में हत्या का आरोप हटा
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रांची। झारखंड के तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में एक नया मोड़ आ गया है। तबरेज के शव की अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अब दिल का दौरा पड़ने (कार्डिएक अरेस्ट) की वजह से मौत होने की बात कही गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर आरोपी पर लगाया गया हत्या का आरोप हटा दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, तबरेज की मौत दिल के दौरे से हुई। पुलिस ने अदालत में आरोपपत्र पेश कर इस मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-302 (हत्या) के बजाय धारा-304 के तहत मुकदमा शुरू करने की सिफारिश की है।

पुलिस सूत्रों का कहना है कि चार्जशीट पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर दाखिल की गई थी। सूत्रों ने कहा कि अब इस मामले में आरोपी को हत्या का दोषी न मानते हुए उस पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलेगा।

प्राथमिकी के आधार पर तबरेज की पिटाई करने वाले 11 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था।

तबरेज को 17 जून को सरायकेला-खरसावां जिले में ग्रामीणों ने चोरी की एक बाइक के साथ पकड़ा था और उसकी पिटाई कर दी थी। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया था और बाद में उसकी मौत हो गई। इस मामले में कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

जांच टीम की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने देर से प्रतिक्रिया दी और डॉक्टरों ने तबरेज की चोटों का ठीक से इलाज नहीं किया। पोस्टमार्टम की अंतिम रिपोर्ट में इस मामले से जुड़े पुलिसकर्मियों, डॉक्टरों और आम लोगों को क्लीनचिट दे दी गई है।

सरायकेला-खरसावां जिले के पुलिस अधीक्षक कार्तिक ने कहा, "अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संकेत मिला है कि यह तबरेज अंसारी की पूर्व नियोजित हत्या नहीं थी। रिपोर्ट के अनुसार तबरेज अंसारी की मौत कार्डिएक अरेस्ट के कारण हुई। रिपोर्ट में मस्तिष्क में फ्रैक्चर का जिक्र भी किया गया है।"


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