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मुंबई : इमरान के हत्या मामले में दाऊद को उम्रकैद
सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि मोहम्मद को पसंद नहीं था कि इमरान उस फैक्ट्री में काम करे

ठाणे। मुंबई से सटे ठाणे जिला के मुंब्रा औद्योगिक क्षेत्र के छोटी फैक्ट्री मे काम करने वाले व्यक्ति को उसके सहयोगी की हत्या का दोषी ठहराते हुए जिला अदालत ने आज उम्रकैद की सजा सुनायी।
जिला अदालत के न्यायाधीश एच एम पटवर्धन ने मोहम्मद दाउद उर्फ शेख को उम्रकैद की सजा के साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पीड़ित इमरान शेख 30 वर्ष और मोहम्मद दाउद एक फैक्ट्री में हाथ से एम्ब्रायडरी का काम करते थे।
13 अप्रैल 2016 को दाउद ने इमरान पर फैक्ट्री मे ही चाकू से लगभग एक दर्जन हमला कर मौत के घाट उतार दिया।
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