सांसद, विधायक, डाक्टर, पत्रकार, इंजीनियर,व्यापारी, ट्रांसपोर्टर को क्वारंटीन करने से छूट
लॉकडाउन दौरान पंजाब से अन्य राज्यों की यात्रा करने वाले सांसद, विधायक, डाक्टर, पत्रकार, इंजीनियर, व्यापारी, ट्रांसपोर्टरों, सलाहकार आदि को होम क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं है।

अमृतसर । कोरोना वायरस ‘कोविड-19’ महामारी के कारण जारी लॉकडाउन दौरान पंजाब से अन्य राज्यों की यात्रा करने वाले सांसद, विधायक, डाक्टर, पत्रकार, इंजीनियर, व्यापारी, ट्रांसपोर्टरों, सलाहकार आदि को होम क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं है।
पंजाब सरकार ने वायु, ट्रेन और सड़क मार्ग से राज्य में प्रवेश करने वालों के लिए परामर्श जारी कर कहा है कि पंजाब आने वाले अंतरराष्ट्रीय और घरेलू यात्रियों की प्रवेश द्वार पर ही कोविड-19 के लिए स्क्रीनिंग की जाएगी।
स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने बुधवार को कहा कि विदेशों से आने वाले लोगों को सात दिन के लिए अलग-थलग रखा जाएगा तथा इसके पश्चात टेस्ट निगेटिव पाये जाने पर घर में सात दिनों के लिए अलग-थलग किया जाएगा। सभी यात्रियों को कौवा एप डाउनलोड करने की ज़रूरत होगी जो क्रियाशील रहेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को प्रविष्टि पोर्ट पर स्वास्थ्य प्रोटोकाल अनुसार अपनी स्क्रीनिंग के लिए आधिकारियों को निजी और स्वास्थ्य सम्बन्धित विवरण सहित स्व घोषणा स्तर देना होगा। स्क्रीनिंग दौरान कोरोना वायरस के लक्षण पाये जाने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को जांच के लिए अस्पताल ले जाया जाएगा और कोविड-19 की जांच के लिए आईसीएमआर के दिशा-निर्देशों के मुताबिक उनके आरटी पीसीआर नमूने लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बिना वायरस के लक्षण लेकिन सकारात्मक पाये जाने वाले तथा 60 साल से कम उम्र के और किसी अन्य बीमारी से पीडित न होने वालों को कोविड केयर सेंटरों में रखा जायेगा।
उन्होंने बताया कि पंजाब से अक्सर बाहर जाने या अन्य राज्यों की यात्रा करने वाले यात्री जैसे कि सांसद, विधायक, डाक्टर, पत्रकार, इंजीनियर, अधिकारी, व्यापारी, ट्रांसपोर्टरों, सलाहकार आदि को होम क्वारंटीन करने की जरूरत नहीं है।


