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मप्र : अतिथि शिक्षक कल चार बजे तक ज्वाइन कर सकते हैं
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हेमंत कुमार गुप्ता और न्यायाधीश व्ही के शुक्ला की युगलपीठ ने अतिथि शिक्षकों के लिए राहत भरे आदेश जारी किये हैं

जबलपुर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हेमंत कुमार गुप्ता और न्यायाधीश व्ही के शुक्ला की युगलपीठ ने अतिथि शिक्षकों के लिए राहत भरे आदेश जारी किये हैं।
युगलपीठ ने आज अतिथि शिक्षकों को कॉलेज में ज्वाइनिंग के लिए एक दिन का समय प्रदान किया है। युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि जो उम्मीदवार 14 अक्टूबर के शाम चार बजे तक कॉलेज में जाकर ज्वाइनिंग नहीं देते हैं, वह अतिथि शिक्षक के पद के लिए किसी प्रकार का दावा नहीं कर सकेंगे। युगलपीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद निर्धारित की है।
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