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मप्र : बांधवगढ़ का कोर जोन पर्यटकों के लिए 15 जून से खुलेगा

कोरोना महामारी के चलते 20 मार्च से बंद मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का कोर जोन 15 जून से पर्यटकों के लिए खुलने जा रहा

मप्र : बांधवगढ़ का कोर जोन पर्यटकों के लिए 15 जून से खुलेगा
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उमरिया । कोरोना महामारी के चलते 20 मार्च से बंद मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का कोर जोन 15 जून से पर्यटकों के लिए खुलने जा रहा है। यह कोर क्षेत्र 30 जून तक खुला रहेगा। वर्षा ऋतु के दौरान पर्यटक बफर जोन में भ्रमण कर सकेंगे।

बांधवगढ़ के अधिकारियों की गुरुवार को हुई बैठक में बैठक में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की एडवाइजरी और गाइडलाइन पर विस्तृत चर्चा की गई। उसके बाद बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कोर जोन को 15 जून से खोलने का निर्णय लिया गया। साथ ही इस संबंध में तय किए गए दिशा-निर्देशों का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, जिसमें पर्यटकों को प्रवेश गाइडलाइन के आधार पर ही मिलेगा।

वन विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के मुताबिक 10 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक आयु के पर्यटकों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आईडी कार्ड दूर से दिखाना होगा। छह पर्यटक एक ही परिवार से हैं तो उन्हें एक ही जिप्सी में प्रवेश दिया जाएगा। अगर एक परिवार से नहीं हैं तो एक जिप्सी वाहन में चार पर्यटक भ्रमण करेंगे।

सूत्रों के अनुसार, निर्णय लिया गया है कि सभी पर्यटकों को मास्क, सेनीटाइजर और दो गज दूरी के नियम का पालन करना होगा। कोई पर्यटक पार्क के अन्दर गाड़ी से नीचे नहीं उतर सकेगा। सेंटर पॉइंट पर खाने-पीने की कोई व्यवस्था नहीं होगी। जिप्सी वाहन में प्रवेश और वापस आने पर वाहन मालिक को स्वयं ही सेनिटाइज कराना होगा।

रिजर्व प्रबंधन ने तय किया है कि होटल मालिक पार्क जाने से पूर्व पर्यटकों की थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे। साथ ही पर्यटन गेट पर भी पुन: थर्मल स्क्रीनिंग होगी। प्रवेश द्वार को रोज तीन बार सेनिटाइज किया जाएगा। पर्यटकों के सम्पर्क में आने वाले जिप्सी चालक और गाइड मास्क और सेनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य रूप से करेंगे। कोरोना जैसे लक्षण दिखने पर पार्क में प्रवेश हरगिज नहीं दिया जाएगा और तत्काल जानकारी प्रशासन को दी जाएगी।

क्षेत्र संचालक विसेंट रहीम ने बताया कि सभी जिप्सी वाहन में सीट कवर नहीं होगा। पार्क के अंदर थूकना प्रतिबंधित रहेगा। पानी की बोतल और खाने-पीने की चीजें डस्टबिन में न डालकर वाहन के अंदर रखना होगा।



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