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बिहार में बालू खनन के लिए नहीं मिलेंगे 2 से अधिक घाट
बिहार सरकार ने अवैध बालू खनन के खिलाफ कड़ा रुख इख्तियार करते हुये अब राज्य में एक व्यक्ति को अधिक से अधिक दो घाटों की बंदोबस्ती देने का निर्णय लिया है

पटना। बिहार सरकार ने अवैध बालू खनन के खिलाफ कड़ा रुख इख्तियार करते हुये अब राज्य में एक व्यक्ति को अधिक से अधिक दो घाटों की बंदोबस्ती देने का निर्णय लिया है।
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने आज यहां बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्ष में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके तहत बालू खनन नीति में व्यापक बदलाव किये गये हैं।
श्री कुमार ने बताया कि बैठक मेें बिहार बालू खनन नीति, 2019 निरूपित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि इस नीति के तहत अब कोई एक व्यक्ति पूरे राज्य में अधिकतम दो घाटों या कुल 200 हेक्टेयर क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) तक की बंदोबस्ती ले सकता है।
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