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सर्वोच्च न्यायालय में मनी बिल को चुनौती, सत्तारूढ़ भाजपा की कमज़ोरी और बढ़ी

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कानूनी चुनौती केवल संवैधानिक प्रावधानों की तकनीकी व्याख्या के बारे में नहीं है

सर्वोच्च न्यायालय में मनी बिल को चुनौती, सत्तारूढ़ भाजपा की कमज़ोरी और बढ़ी
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- के रवींद्रन

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कानूनी चुनौती केवल संवैधानिक प्रावधानों की तकनीकी व्याख्या के बारे में नहीं है, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए व्यापक निहितार्थों के बारे में भी है। यह कार्यपालिका और विधायी शाखाओं के बीच शक्तियों के संतुलन और संवैधानिक सिद्धांतों को बनाये रखने में न्यायिक निगरानी की भूमिका के बारे में मौलिक प्रश्न उठाता है।

अगर 'आधार' एक पैसे का मामला है, तो किसी भी चीज़ का मतलब कुछ भी हो सकता है। यह उन प्रमुख दुविधाओं में से एक होगी, जिस पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय की सात सदस्यीय संवैधानिक पीठ विचार करेगी, जब वह विवादास्पद विधेयकों को आगे बढ़ाने में विधायी बाधाओं को दूर करने के लिए मोदी सरकार द्वारा मनी बिल वाले मार्ग के अनुचित इस्तेमाल के खिलाफ याचिकाओं पर विचार-विमर्श शुरू करेगी। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने इस सप्ताह फैसला किया कि समय आ गया है कि विद्वान न्यायाधीश काम पर लग जाएं, क्योंकि पिछले साल अक्टूबर में जब से बेंच की घोषणा की गयी थी, तब से बेंच लगभग निष्क्रिय रही है।
यह मुद्दा भारतीय संविधान की धारा110 की व्याख्या और अनुप्रयोग पर केंद्रित है, जो परिभाषित करता है कि मनी बिल क्या होता है। धन विधेयक, सामान्य विधेयकों के विपरीत, राज्यसभा की स्वीकृति के बिना पेश और पारित किये जा सकते हैं, जिससे विपक्ष के प्रभुत्व वाले उच्च सदन की जांच और संभावित अवरोध को प्रभावी ढंग से दरकिनार किया जा सकता है।

सरकार ने आधार कानून को धन विधेयक के दायरे में लाने के लिए कमजोर वर्गों को प्रभावी सब्सिडी प्रदान करने के साधन के रूप में आधार की एक दूरगामी परिभाषा प्रदान की थी। लेकिन इसने व्यापक रूप ने लोगों को चौंका दिया था। विपक्षी दलों और कानूनी विशेषज्ञों सहित आलोचकों का तर्क है कि सरकार संसदीय निगरानी से बचने और जल्दबाजी में कानून बनाने पर रोक लगाने के लिए राज्यसभा की भूमिका को कमजोर करने के उद्देश्य से धन विधेयक प्रावधान का दुरुपयोग कर रही है। उनका तर्क है कि धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत कई विधेयक संवैधानिक मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं और राज्यसभा में विपक्ष को दरकिनार करने के लिए उन्हें गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया है।

उनका तर्क है कि यह प्रथा लोकतांत्रिक विचार-विमर्श और विधायी जांच के सिद्धांतों को नष्ट करती है जो मजबूत और अच्छी शासन व्यवस्था के लिए आवश्यक हैं। राज्यसभा में विधायी गतिरोध का सामना कर रही मोदी सरकार ने प्रमुख सुधारों और ऐतिहासिक कानूनों को आगे बढ़ाने के लिए तेजी से इस मार्ग की ओर रुख किया है। जहां तक भाजपा और मोदी सरकार का सवाल है, स्थिति एक कीचड़युक्त अतीत से और अधिक कीचड़ वाले भविष्य की ओर इशारा करती है।

राज्यसभा में भाजपा की ताकत घटकर 86 रह गयी है, जिससे एनडीए की विधायी क्षमता प्रभावित हुई है। अन्य सहयोगियों को शामिल करने पर, ताकत बढ़कर केवल 101 रह जाती है। इसका उच्च सदन में विवादास्पद विधेयकों के पारित होने पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। दूसरी ओर, सरकार को लगातार राज्य चुनावों के बाद बढ़ते विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जहां विपक्षी दलों ने अपनी सीटों की संख्या में वृद्धि के साथ बढ़त हासिल की है।

कम ताकत और महत्वपूर्ण मुद्दों पर बढ़ती विपक्षी एकता के साथ, सरकार को विवादास्पद तरीकों का सहारा लिए बिना विधायी जनादेश हासिल करने में एक कठिन कार्य का सामना करना पड़ रहा है। कार्यकारी आदेशों और अध्यादेशों के माध्यम से शासन की प्रभावकारिता और वैधता पर भी इस संदर्भ में सवाल उठाये गये हैं, जिससे लोकतांत्रिक शासन और संसदीय जवाबदेही के बारे में चिंताएं बढ़ गयी हैं।

विभिन्न हितधारकों द्वारा दायर याचिकाओं में धन विधेयक लेबल के तहत पारित विधेयकों की वैधता पर सवाल उठाया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि इस तरह का वर्गीकरण मनमाना था और राज्यसभा में बहस और संशोधन से बचने के लिए बनाया गया था। ये याचिकाएँ विशिष्ट विधायी उदाहरणों को उजागर करती हैं, जहां कराधान और वित्त से संबंधित विवादास्पद विधेयकों को वित्तीय मामलों से परे उनके व्यापक निहितार्थों के बावजूद धन विधेयक के रूप में पारित किया गया।
सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कानूनी चुनौती केवल संवैधानिक प्रावधानों की तकनीकी व्याख्या के बारे में नहीं है, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए व्यापक निहितार्थों के बारे में भी है। यह कार्यपालिका और विधायी शाखाओं के बीच शक्तियों के संतुलन और संवैधानिक सिद्धांतों को बनाये रखने में न्यायिक निगरानी की भूमिका के बारे में मौलिक प्रश्न उठाता है।

इन चुनौतियों के जवाब में, सरकार ने विधायी गतिरोध को दूर करने और महत्वपूर्ण सुधारों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपकरण के रूप में धन विधेयक मार्ग के अपने उपयोग का बचाव किया है। यह तर्क देता है कि विधेयकों को धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत करना कानूनी सलाह और संसदीय परम्परा के अनुसार किया गया था, जो आर्थिक और राजकोषीय नीति के मामलों में शीघ्र निर्णय लेने की आवश्यकता पर बल देता है।

इन याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम फैसले का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है क्योंकि इसमें भविष्य की विधायी प्रथाओं और संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या के लिए एक मिसाल कायम करने की क्षमता है। तात्कालिक कानूनी निहितार्थों से परे, इस मामले का भारत के लोकतांत्रिक शासन, न्यायिक स्वतंत्रता और सरकार की विभिन्न शाखाओं के बीच शक्ति संतुलन पर व्यापक प्रभाव है।


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