बिना पहचान पत्र के मोबाइल कनेक्शन नहीं दिये जाएंगे
राजस्थान की राजधानी जयपुर में विभिन्न सैल्यूलर मोबाईल फोन सेवा प्रदाता कंपनियों के रिटेलर्स एवं सब रिटेलर्स और दुकानदारों को पाबंद किया गया
जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में विभिन्न सैल्यूलर मोबाईल फोन सेवा प्रदाता कंपनियों के रिटेलर्स एवं सब रिटेलर्स और दुकानदारों को पाबंद किया गया है कि बिना ग्राहक की वैध पहचान और पते का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किये बिना सिम कार्ड एवं सैल्यूलर मोबाईल फोन कनेक्शन नहीं दिये जाएं।
इस संबंध में कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं सहायक पुलिस आयुक्त वृत कोतवाली सुमित कुमार द्वारा जयपुर महानगर (उत्तर) के थाना कोेतवाली, जालुपुरा, संजय सर्किल एवं नाहरगढ रोड़ में लोकशांति एवं लोक सुरक्षा हेतु धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत पाबन्दी आदेश जारी किये गये हैं।
इन आदेशों में यह कहा गया है कि विभिन्न सेल्यूलर मोबाईल फोन सेवा प्रदाता कम्पनियों के रिटेलर्स एंव सब रिटेलर्स द्वारा दूसरो के नाम से एवं छद्म नाम के कूटरचित पहचान पत्रों के आधार पर भी बिना भैतिक सत्यापन के मोबाईल कनेक्शन एवं सिम कार्ड जारी किये जा रहे हैं।
इन कम्पनियों से समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी एवं आंतकवादी तत्वों द्वारा अपने आपराधिक मंसूबों की पूर्ति हेतु कनेक्शन एवं सिम कार्ड प्राप्त कर इनका प्रयोग अवांछित कार्यों एवं अपराधों में करने की आसूचनायें भी प्राप्त हुई है।
आदेशानुसार मोबाईल कनेक्शन की बिक्री की दैनिक सूचना रजिस्टर में संधारित कर पांच साल तक उक्त रिकार्ड को सुरक्षित रखेंगे तथा जॉच एजेन्सियो द्वारा मांगने पर रिकार्ड को अविलम्ब उपलब्ध करवायेंगे। इसके अलावा विदेशी नागरिको को सिम कार्ड केवल उसके पासपोर्ट एवं वीजा आई.डी. पर ही देने तथा वह विदेशी नागरिक जिस होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला इत्यादि मे रूका हुआ है उसकी भी आई.डी. प्रुफ लेने के निर्देश दिये गये हैं।
इस आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति पर धारा 188 के प्रावधानों के तहत दण्डनीय अभियोग चलाया जा सकेगा। यह आदेश 23 जून को प्रातः छह बजे से 21 अगस्त 2017 की सांय छह बजे तक प्रभावी रहेगा।


