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मोबाइल-आधार लिंकिंग: सुप्रीम कोर्ट का त्वरित सुनवाई से इनकार
उच्चतम न्यायालय ने मोबाइल नम्बर को आधार से अनिवार्य रूप से जोड़ने संबंधी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका की त्वरित सुनवाई से आज इन्कार कर दिया।

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मोबाइल नम्बर को आधार से अनिवार्य रूप से जोड़ने संबंधी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका की त्वरित सुनवाई से आज इन्कार कर दिया।
न्यायमूर्ति जस्ती चेलमेश्वर और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ ने कांग्रेस नेता तहसीन पूनावाला की याचिका की त्वरित सुनवाई से यह कहते हुए इन्कार कर दिया कि आधार से संबंधित कुछ मामले मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की पीठ के समक्ष लंबित है।
पूनावाला ने दूरसंचार विभाग की ओर से 23 मार्च को जारी अधिसूचना को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त करने की मांग की है। न्यायमूर्ति चेलमेश्वर ने पूनावाला के वकील को सलाह दी कि वह 30 अक्टूबर को उस वक्त न्यायमूर्ति मिश्रा के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख करें, जब वह आधार से संबंधित विभिन्न मामलों की सुनवाई कर रहे होंगे।
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