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भाजपा विधायक ने योगी से 'लव जिहाद' मामलों में सख्त सजा के लिए कानून में संशोधन की अपील की

लव जिहाद के मामलों में प्रलोभन की परिभाषा को व्यापक बनाने की आवश्यकता है और इसमें शादी, शादी का वादा या दांपत्य संबंध या लिव-इन संबंध शामिल होना चाहिए।

भाजपा विधायक ने योगी से लव जिहाद मामलों में सख्त सजा के लिए कानून में संशोधन की अपील की
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लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजेश्वर सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जघन्य अपराधों से निपटने के लिए राज्य के कानूनों में संशोधन करने और 'लव जिहाद' के लिए 'कड़ी' सजा प्रस्तावित करने का आग्रह किया है। छह पन्नों के पत्र में सिंह ने यूपी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021 में संशोधन की मांग की। उन्होंने कहा कि लव जिहाद के मामलों में प्रलोभन की परिभाषा को व्यापक बनाने की आवश्यकता है और इसमें शादी, शादी का वादा या दांपत्य संबंध या लिव-इन संबंध शामिल होना चाहिए।

सिंह के पत्र की एक प्रति केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू को भी भेजी गई है।

विधायक इस साल मई में दिल्ली के महरौली इलाके में 27 वर्षीय श्रद्धा विकास वाकर की उसके साथी आफताब अमीन पूनावाला (28) द्वारा कथित तौर पर हत्या का जिक्र कर रहे थे।

पुलिस के अनुसार पूनावाला ने कथित तौर पर वाकर का गला घोंट दिया था और उसकी लाश के 35 टुकड़े कर दिए थे और उसे जंगल में फेंक दिया था।

लखनऊ के सरोजनी नगर के विधायक सिंह ने लिखा, इस तरह के जघन्य अपराध नियमित आपराधिक कृत्यों के रूप में माने जाने के लायक नहीं हैं। ऐसे मामलों की जांच व सुनवाई व सजा फास्ट-ट्रैक के आधार पर किया जाना चाहिए।

विधायक ने कहा, भविष्य में इस तरह के अपराधों की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए आवश्यक है कि हम जांच और मुकदमे के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम अपनाएं। केस दर्ज होने के 60 दिनों के भीतर जांच पूरी हो जाए और उसके बाद 60 दिनों के भीतर उसकी सुनवाई पूरी कर ली जाए।


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