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मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी और बेटे की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

बाम्बे उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी योगिता बाली और पुत्र महाअक्षय की अग्रिम जमानत याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया

मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी और बेटे की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
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मुंबई। बाम्बे उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी योगिता बाली और पुत्र महाअक्षय की अग्रिम जमानत याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया। दिल्ली की एक अदालत के आदेश पर एक महिला ने इन दोनों पर बलात्कार और धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज कराया है।

दिल्‍ली के रोहिणी कोर्ट के आदेश के बाद महाअक्षय और योगिता बाली के खिलाफ बलात्‍कार, धोखाधड़ी और सहमति के बिना गर्भपात के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली की अदालत के आदेश के बाद दोनों ने बाम्बे उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत या फिर गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने संबंधी याचिका दाखिल की थी ताकि उन्हें राष्ट्रीय राजधानी स्थित अदालत में जाने का अवसर मिल सके।

न्यायमूर्ति अजय गडकरी ने दोनों की याचिकाओं को खारिज करते हुए उन्हें किसी प्रकार के अंतरिम राहत देने से भी इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों गिरफ्तारी से पहले जमानत के लिए दिल्ली में संबद्ध अदालत में संपर्क कर सकते हैं।

जानकारी के अनुसार एक भोजपुरी अभिनेत्री ने आरोप लगाया है कि महाअक्षय ने उससे शादी का वादा किया था। इसके बाद शादी का झांसा देकर उसका चार साल तक यौन शोषण किया और जब वह गर्भवती हो गई तो उसकी सहमति के बिना उसका गर्भपात करा दिया गया। उसने यह भी कहा कि योगिता और महाअक्षय से मिली धमकी के कारण उसे मुंबई छोड़ दिल्ली मेें आना पड़ा।

गर्भपात कराने में मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी योगिता बाली ने भी बेटे का साथ दिया। इस पर रोहिणी कोर्ट ने बेगमपुर थाने की पुलिस को इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस मामले में अभी तक महाअक्षय या फिर उनकी मां की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है।

गौरतलब है कि मिथुन चक्रवर्ती के बेटे महाअक्षय और फिल्‍म निर्देशक सुभाष शर्मा की बेटी मदालसा शर्मा की जल्‍द शादी होने वाली है।


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