रेल मंत्रालय ने ट्रैक पर सेल्फी लेने वालों को जेल भेजने का फैसला किया
सेल्फी के दीवानों के लिए रेल मंत्रालय का नया फैसला किसी वज्रपात से कम नहीं है।

झांसी। सेल्फी के दीवानों के लिए रेल मंत्रालय का नया फैसला किसी वज्रपात से कम नहीं है। ट्रैक पर सेल्फी लेने के दौरान होने वाले जानलेवा हादसों के मद्देनजर रेल मंत्रालय ने ऐसा करने वालों को जेल भेजने का फैसला लिया है।
झांसी रेल मंडल के जन संपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने आज बताया कि रेलवे ट्रैक पर सेल्फी लेना रेलवे अधिनियम के तहत कानूनन जुर्म है। यदि कोई सेल्फी लेते पकड़ा गया तो जेल और जुर्माना या दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। उन्होने कहा कि रेल मंत्रालय के तहत उत्तर मध्य रेलवे के सभी स्टेशनों को इस बाबत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
सेल्फी खींचकर सोशल साइट्स पर लाइक पाने की होड़ में अक्सर युवा रेलवे ट्रैक पर सेल्फी खींचते हैं। इस दौरान पीछे से ट्रेन आने से टक्कर, कभी हाइटेंशन लाइन की चपेट में आने और ट्रेन की चपेट में आने से सैकड़ों युवाओं को जान गंवानी पड़ती है। साल दर साल ऐसे हादसों की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है।
इस पर रेल मंत्रालय सख्त हो गया है। अब ट्रैक पर सेल्फी लेने पर रेलवे अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने का फैसला किया है। इसके तहत राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी),रेलवे पुलिस बल (आरपीएफ) रेलवे ट्रैक पर नियमित गश्त करेगी। यदि ट्रैक पर कोई सेल्फी खींचता मिलता है तो रेल अधिनियम के तहत जुर्माना, जेल और दोनों सजा का प्रावधान है।
रेल मंत्रालय के इस ट्वीट के बाद अब उत्तर मध्य रेलवे ने भी नियम को सख्ती से लागू कर दिया है और यहां भी जीआरपी और आरपीएफ को निर्देश जारी कर दिये गये हैं।


