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निर्भया कांड के दोषी पवन की दया याचिका खारिज
राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने निर्भया सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्या मामले के दोषी पवन गुप्ता की दया याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

नयी दिल्ली। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने निर्भया सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्या मामले के दोषी पवन गुप्ता की दया याचिका सोमवार को खारिज कर दी।
आधिकारिक सूत्रों ने यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्री कोविंद ने दोषी पवन की दया याचिका खारिज कर दी है।
इस मामले में पवन समेत चार दोषियों को दिल्ली के तिहाड़ जेल में तीन मार्च को फांसी दी जानी है। फांसी की सजा से बचने के लिए इस मामले के सभी दोषी अपनी-अपनी ओर से तिकड़म करने में जुटे हुए हैं ।
इससे पहले आज उच्चतम न्यायालय ने दिसंबर 2012 को पैरा मेडिकल छात्रा (23) के साथ हुई इस घटना के सिलसिले में पवन की सुधारात्मक याचिका को खारिज कर दिया।
पवन (25) ही एकमात्र ऐसा दोषी था जिसने अबतक अपने कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल नहीं किया था।
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