मेघालय हाई कोर्ट ने उमियाम झेल में निर्माण कार्यों पर लगाई रोक
मेघालय उच्च न्यायालय ने गुरुवार को उमियाम झील में या उसके आसपास निर्माण पर रोक लगाने का आदेश दिया

शिलांग। मेघालय उच्च न्यायालय ने गुरुवार को उमियाम झील में या उसके आसपास निर्माण पर रोक लगाने का आदेश दिया।
मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति वानलूरा डिएंगदोह की पीठ ने कहा कि उमियाम झील के उच्चतम बाढ़ स्तर (एचएफएल) से कम से कम 1000 मीटर के अंदर किसी भी अन्य निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। न्यायालय ने कहा कि इस तरह के निर्माण और मलबे के निपटारे के लिए सख्त मानदंड लागू किए जाएं।
न्यायालय ने कहा, “उमियाम झील में या उसके आसपास एचएफएल से कम से कम 1000 मीटर के दायरे में भविष्य में किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस तरह के निर्माण के लिए पहले सख्त मानदंडों और मलबे के निपटारे की व्यवस्था करनी होगी। उपयुक्त अधिकारियों को एचएफएल से लगभग 500 मीटर के दायरे को नो-कंस्ट्रक्शन बफर जोन के तौर पर छोड़ना होगा। राज्य और जिला परिषद को इस निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।”
उल्लेखनीय है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद (केएचएडीसी) द्वारा एक संयुक्त निरीक्षण किया गया था और यह पता चला था कि सात प्रतिष्ठानों ने उमियाम झील में एचएफएल के 300 मीटर के भीतर भवनों का निर्माण किया है और कई अन्य भवन निर्माणाधीन हैं।
केएचएडीसी के अनुसार इनमें से कुछ ने उपरोक्त प्रत्येक संस्था या स्थानीय अधिकारियों से किसी न किसी रूप में अनुमति प्राप्त की गई है।


