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मेघालय सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति की आयु सीमा बढ़ाने को दी मंजूरी

मेघालय सरकार ने प्राथमिक शिक्षा स्कूल से कॉलेज स्तर के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आयु सीमा 27 से बढ़ाकर 32 वर्ष और अनुसूचित जनजाति के लिए 37 वर्ष तक करने संबंधी शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे

मेघालय सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति की आयु सीमा बढ़ाने को दी मंजूरी
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शिलांग। मेघालय सरकार ने प्राथमिक शिक्षा स्कूल से कॉलेज स्तर के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आयु सीमा 27 से बढ़ाकर 32 वर्ष और अनुसूचित जनजाति के लिए 37 वर्ष तक करने संबंधी शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

वर्तमान में अधिकतम आयु छूट के साथ 27 वर्ष है जोकि शुक्रवार को मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद 32 वर्ष की आयु तक निर्धारित हो गई है। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अतिरिक्त पांच साल तक छूट होगी, जिसके बाद उनके लिए 37 वर्ष तक आयु निर्धारित हो गयी है।

शिक्षामंत्री लाहमैन रिम्बुई ने मंत्रिमंडल की मंजूरी को एक बड़ा फैसला बताया और कहा कि यह उन लोगों को अवसर देगा जिन्हें शिक्षकीय पेशे में शामिल होने के लिए अतिरिक्त योग्यताएं प्राप्त करने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा,“अब, शिक्षक बनने के लिए आपको अतिरिक्त योग्यताएं प्राप्त करनी होगी। इससे पहले, स्नातक की डिग्री प्राप्त करना पर्याप्त होता था, लेकिन अब माध्यमिक विद्यालयों के लिए बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी.एड) के साथ स्नातक डिग्री आैर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए स्नातकोत्तर प्लस बीएड होना चाहिए। ”


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