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मेधा पाटकर को हाई कोर्ट से राहत, जमानत मंजूर
नर्मदा बचाओ आंदोलन कि नेता मेधा पाटकर कि जमानत याचिका आज मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने मंजूर करते हुए उन्हें जमानत का लाभ दिया हैं
इंदौर। नर्मदा बचाओ आंदोलन कि नेता मेधा पाटकर कि जमानत याचिका आज मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने मंजूर करते हुए उन्हें जमानत का लाभ दिया हैं।
न्यायालय के न्यायमूर्ति वेद प्रकाश शर्मा ने यह आदेश दिए हैं। पाटकर पर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने के साथ ही शासकीय अधिकारियों को बंधक बनाए जाने के आरोप में धार जिले की कुक्षी थाना पुलिस ने अपराध दर्ज गिरफ्तार किया था।
पाटकर कि और से पैरवी कर रहे वरिष्ट अधिवक्ता आनंद मोहन माथुर ने बताया कि सरदार सरोवर बांध के डूब क्षेत्र से प्रभावित के उचित विस्थापन कि मांग को लेकर उपवास आंदोलनरत सुश्री मेधा पाटकर के विरुद्ध गत 1 अगस्त को पुलिस थाना धार ने प्रकरण दर्ज किया था। जिस पर आज न्यायलय ने उन्हें जमानत का लाभ दिया हैं।
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