Top
Begin typing your search above and press return to search.

MCD चुनाव में वीवीपैट वाले ईवीएम के इस्तेमाल की याचिका खारिज

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी की 23 अप्रैल को होने वाले नगर निगम चुनाव में कागजी रसीद वाली द्वितीय पीढ़ी की ईवीएमों के इस्तेमाल की मांग वाली याचिका खारिज कर दी

MCD चुनाव में वीवीपैट वाले ईवीएम के इस्तेमाल की याचिका खारिज
X

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी की 23 अप्रैल को होने वाले नगर निगम चुनाव में कागजी रसीद वाली द्वितीय पीढ़ी की ईवीएमों के इस्तेमाल की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति ए.के. पाठक ने आप की याचिका को अस्वीकार करते हुए कहा, "इस तरह का निर्देश देना संभव नहीं होगा, क्योंकि यह चुनावी प्रक्रिया में दखलंदाजी होगी। यह याचिका खारिज की जाती है।"

आप और इसके उम्मीदवार मोहम्मद ताहिर हुसैन ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दिल्ली के तीनों नगर निगमों के चुनाव में वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) वाली द्वितीय पीढ़ी की ईवीएम के इस्तेमाल करने का निर्देश देने की मांग की थी।

राज्य निर्वाचन आयोग ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह याचिका चुनाव टालने के लिए दायर की गई थी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती।

वीवीपैट ईवीएम से जुड़ा रहता है और इससे कागजी रसीद निकलती है, जिससे मतदाता को पता चल सकेगा कि उसका वोट सही पड़ा है। आप और कांग्रेस ने कहा है कि बिना वीवीपैट वाले ईवीएमों से छेड़छाड़ की जा सकती है।


Next Story

Related Stories

All Rights Reserved. Copyright @2019
Share it