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मेयर शैली ओबेरॉय ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया, केंद्र सरकार नहीं दे रही विदेश यात्रा की अनुमति

दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने मंगलवार को केंद्र सरकार से राजनीतिक मंजूरी पाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है

मेयर शैली ओबेरॉय ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया, केंद्र सरकार नहीं दे रही विदेश यात्रा की अनुमति
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नई दिल्ली। दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने मंगलवार को केंद्र सरकार से राजनीतिक मंजूरी पाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ओबेरॉय को एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन- 2023 में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन जाना है। कोर्ट उनकी याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा।

शैली ओबेरॉय ने केंद्र सरकार द्वारा राजनीतिक मंजूरी की अस्वीकृति को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ ने मामले को बुधवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

शैली ओबेरॉय के वकील ने तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि केवल तीन कार्य दिवस शेष हैं। उन्हें 9 अक्टूबर को ब्रिस्बेन जाना है। जिस पर पीठ ने कहा कि बुधवार को इस मामले की सुनवाई की जाएगी। यह इवेंट 11 से 13 अक्टूबर के बीच होने वाला है।

पिछले महीने दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने न्यूयॉर्क में कोलंबिया इंडिया एनर्जी डायलॉग में हिस्सा लेने के लिए राजनीतिक मंजूरी के उनके आधिकारिक अनुरोध को अस्वीकार करने के केंद्र के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था।

जबकि, केंद्र ने अंततः उन्हें अनुमति दे दी थी। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद को सूचित किया था कि अदालत को इस फैसले को एक मिसाल कायम करने के रूप में नहीं देखना चाहिए।

उन्होंने स्पष्ट किया था कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय अदालतें नीतिगत निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं।


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