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मौलाना आजाद आरडीए ने दिल्ली सरकार के आदेश के खिलाफ हर्षवर्धन को लिखा पत्र

मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज और उससे संबंधित अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को दिल्ली सरकार के उस आदेश के खिलाफ पत्र लिखा

मौलाना आजाद आरडीए ने दिल्ली सरकार के आदेश के खिलाफ हर्षवर्धन को लिखा पत्र
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नई दिल्ली | मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज और उससे संबंधित अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को दिल्ली सरकार के उस आदेश के खिलाफ पत्र लिखा, जिसमें अस्पताल द्वारा मुहैया कराई गई क्वारंटीन सुविधाओं वाली जगह को खाली करने के लिए कहा गया है। पत्र में एसोसिएशन ने कहा, "आरडीए ने 20 मई को दिए गए सरकारी आदेश का हवाला देते हुए कहा कि होटल ललित में रहने वाले डॉक्टरों को 21 मई को दोपहर 12 बजे तक कमरे खाली करने हैं। इतने कम समय में कमरे खाली करने का नोटिस देने के अलावा, यह आदेश अमानवीय और निंदनीय भी है। दिल्ली सरकार की सबसे बड़े कोविड-19 अस्पताल में उपचार देने वाले कोरोना योद्धाओं द्वारा लगातार प्रयास किए गए।"

एसोसिएशन ने कहा, "यहां काम करने वाले डॉक्टर गंभीर रूप से बीमार कोरोना रोगियों के भारी बोझ के कारण मानसिक तनाव में हैं। इस तरह के आदेश से कोविड-19 ड्यूटी पर लगे डॉक्टरों की मानसिक स्थिति खराब हो गई है।"

दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य सचिव पद्मिनी सिंगला ने 20 मई को एक आदेश जारी किया था, जिसमें लिखा था कि कोविड-19 क्षेत्रों में ड्यूटी करने के बाद स्वास्थ्य कर्मियों के लिए नियमित संगरोध 'अनुबद्ध नहीं' है। इसलिए, संगरोध पर काम कर रहे कर्मचारियों की सभी श्रेणियों को 21 मई को दोपहर 12 बजे तक अस्पताल, होटल और धर्मशालाओं में उपलब्ध कराई गई रहने की सुविधा को खाली करने का निर्देश दिया गया है।

यह आदेश स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के संगरोध पर संशोधित दिशानिर्देशों का हवाला देते हुए जारी किया गया था।

मंत्री को लिखे पत्र में आरडीए ने कहा कि ऐसे कई मामले हैं जिनमें उचित पीपीई पहनने वाले हेल्थ केयर वर्कर्स में भी कोरोना संक्रमण हुआ। उनमें कोरोना के लक्षण 11 से 14 दिन में नजर आए। जबकि उनकी पहले की रिपोर्ट निगेटिव थी।

पत्र में कहा गया है, "ऐसे में हम उन्हें और अंत में समुदाय में संक्रमण के फैलने का जोखिम नहीं उठा सकते। इसलिए, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आदेश को रद्द करें या संगरोध की अवधि के लिए वैकल्पिक आवास प्रदान करें।"


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