बेंगलुरू में मास्क अनिवार्य, सार्वजनिक जगहों पर पेशाब, थूकने पर जुर्माना
कोरोनावायरस महामारी के बीच बृहत बेंगलुरू महानगर पालिका(बीबीएमपी) ने कहा कि शहर में पहली बार सार्वजनिक रूप से थूकने, पेशाब करने, गंदगी करने और मास्क नहीं पहनने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

बेंगलुरू | कोरोनावायरस महामारी के बीच बृहत बेंगलुरू महानगर पालिका(बीबीएमपी) ने कहा कि शहर में पहली बार सार्वजनिक रूप से थूकने, पेशाब करने, गंदगी करने और मास्क नहीं पहनने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। बीबीएमपी के आयुक्त बी.एच. अनिल कुमार ने एक आदेश में कहा, "अगर कोई भी व्यक्ति, संस्थान, संगठन, आदि, इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ महामारी रोग अधिनियम, 1897 के तहत अधिकार प्राप्त संबंधित अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जाएगी।"
अगर कोई दोबारा उल्लंघन करते पकड़ा जाता है, तो उस पर बीबीएमपी 2,000 रुपये का जुर्माना लगाएगी।
उन्होंने कहा, "सार्वजनिक स्थानों या किसी भी कार्यस्थल पर जहां पांच से अधिक लोगों की उपस्थिति हो, वहां मुंह और नाक को ढंकने के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है,"
उन्होंने आगे कहा, "सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, पेशाब करने, गंदगी फैलाने, शौंच करने और मास्क का प्रयोग न करने पर इसे सार्वजनिक अपराध माना जाएगा।"
नए आदेश को शुक्रवार से अगले आदेश तक लागू किया जाएगा।


