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मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा ने किया आत्मसमर्पण

बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा ने आज न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया

मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा ने किया आत्मसमर्पण
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पटना। मुजफ्फरपुर बालिका अल्पावास गृह यौन शोषण मामले में नाम आने के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की छापेमारी में मकान से कारतूस बरामद होने के मामले में फरार रहे बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा ने आज न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया।

सूत्रों ने यहां बताया कि सीबीआई की टीम ने इस वर्ष 17 अगस्त को बेगूसराय जिले में चेरियाबरियारपुर थाना क्षेत्र के अर्जुन टोला स्थित उनके आवास से 50 जिंदा कारतूस बरामद किये थे। इस मामले में वर्मा के खिलाफ संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। इसके बाद से वह फरार चल रहे थे। पुलिस की लगातार जारी छापेमारी के मद्देनजर वर्मा ने जिले में मझौल अनुमंडल व्यवहार न्यायालय में आज आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद न्यायालय ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

इस दौरान वर्मा ने पत्नी मंजू वर्मा को निर्दोष बताया और कहा, “यदि मेरे घर से कारतूस मिले हैं तो इसमें मेरी पत्नी का कोई दोष नहीं है।” उन्होंने बिहार के बाहुबली पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का उदाहरण देते हुए कहा कि जब उनके घर से हथियार मिले तो उनकी पत्नी हीना शहाब दोषी नहीं हुई तो फिर मंजू वर्मा दोषी हो कैसे हो सकती हैं।

इससे पूर्व बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने 26 अक्टूबर को कहा था कि आर्म्स ऐक्ट मामले में यदि श्री वर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई तो उनके पैतृक आवास की कुर्की-जब्ती की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि आर्म्स ऐक्ट के तहत मामला दर्ज होने के बाद मंजू वर्मा और श्री वर्मा ने बेगूसराय की एक सत्र अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। लेकिन, इस पर सुनवाई करते हुये अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीवान अब्दुल अजीज खान ने 25 अगस्त को उनकी याचिका खारिज कर दी थी। साथ ही उनके वकील द्वारा पति-पत्नी की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की याचिका भी खारिज कर दी थी।

इसके बाद इस वर्ष 09 अक्टूबर को पटना उच्च न्यायालय ने भी इस मामले में श्रीमती वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। वहीं, इस मामले में आत्मसमर्पण नहीं करने के कारण बेगूसराय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने 11 अक्टूबर को श्री वर्मा के खिलाफ इश्तेहार जारी करने का आदेश दिया था। इसके मद्देनजर पुलिस ने 12 अक्टूबर को उनके अर्जुन टोला स्थित मकान पर इश्तेहार चस्पा किया था।

उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने मुजफ्फरपुर बालिका अल्पावास गृह यौन शोषण मामले में इस वर्ष 17 अगस्त को श्रीमती वर्मा के पटना के सरकारी एवं बेगूसराय स्थित आवास के साथ ही बिहार के चार जिले में 12 ठिकानों पर छापेमारी की थी।


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