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मणिपुर : हिंसा के बीच 10वीं बार इंटरनेट निलंबन बढ़ा

हिंसा की छिटपुट घटनाएं जारी रहने के बीच मणिपुर सरकार ने अफवाहों और वीडियो, फोटो और संदेशों को फैलने से रोकने के लिए इंटरनेट सेवाओं के निलंबन को 10वीं बार 25 जून तक बढ़ा दिया

मणिपुर : हिंसा के बीच 10वीं बार इंटरनेट निलंबन बढ़ा
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इम्फाल। हिंसा की छिटपुट घटनाएं जारी रहने के बीच मणिपुर सरकार ने मंगलवार को अफवाहों और वीडियो, फोटो और संदेशों को फैलने से रोकने के लिए इंटरनेट सेवाओं के निलंबन को 10वीं बार 25 जून तक बढ़ा दिया। मणिपुर के गृह विभाग के आयुक्त टी. रंजीत सिंह ने एक अधिसूचना में कहा है कि राष्ट्र-विरोधी और असामाजिक तत्वों की चालों और गतिविधियों को विफल करने और शांति और सांप्रदायिक सद्भाव और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त उपाय करना जरूरी हो गया है।

मणिपुर उच्च न्यायालय के एक अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि एक अंतरिम आदेश में उच्च न्यायालय ने राज्य के अधिकारियों को राज्य के अधिकारियों के नियंत्रण में कुछ निर्दिष्ट स्थानों पर जनता को सीमित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने का निर्देश दिया।

हाईकोर्ट की यह टिप्पणी विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर आई है। अब 23 जून को मामले की दोबारा सुनवाई होगी।

न्यायमूर्ति अहंथेम बिमोल सिंह और न्यायमूर्ति ए गुनेश्वर शर्मा की उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने वोडाफोन, आइडिया, जियो, बीएसएनएल और एयरटेल के सेवा प्रदाताओं को एक छोटा हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें यह बताया गया हो कि क्या सोशल मीडिया, वेबसाइटों को अवरुद्ध करके जनता को सीमित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने की कोई संभावना है?

राज्य में छात्रों की चल रही प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में विशेष रूप से जनता के सामने आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए और लोगों को तत्काल और आवश्यक कार्यो को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए उच्च न्यायालय ने राज्य के अधिकारियों को कुछ निर्दिष्ट क्षेत्रों में सीमित इंटरनेट सेवा प्रदान करने का निर्देश दिया।

मणिपुर मानवाधिकार आयोग (एमएचआरसी) ने पहले राज्य सरकार से इंटरनेट सेवाओं की बहाली पर विचार करने के लिए कहा था, जो 3 मई को जातीय हिंसा भड़कने के बाद से निलंबित कर दी गई थी।

एमएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति उत्पलेंदु विकास साहा और सदस्य के.के. सिंह ने एक आदेश में गृह आयुक्त से मणिपुर में इंटरनेट सेवाओं की बहाली पर विचार करने को कहा।

अधिकार पैनल ने पिछले महीने मणिपुर के चुराचंदपुर जिले में इंटरनेट सेवाओं के निलंबन के बारे में आइजोल निवासी कामिंगथांग हंगशिंगन की शिकायत के बाद यह आदेश जारी किया। शिकायत में इसे मानवाधिकारों का हनन बताया गया है।

विपक्षी कांग्रेस सहित विभिन्न संगठन मणिपुर में इंटरनेट सेवाओं की तत्काल बहाली की मांग कर रहे हैं।

चोंगथम विक्टर सिंह, मणिपुर उच्च न्यायालय के एक वकील ने हाल ही में मणिपुर में यांत्रिक और बार-बार इंटरनेट बंद करने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की।

याचिका में कहा गया है कि सरकार ने दावा किया कि राज्य सामान्य हो रहा है, लेकिन इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करना जारी रखा।

जैसा कि लोग पिछले कई हफ्तों से विभिन्न आवश्यक वस्तुओं, परिवहन ईंधन, रसोई गैस और जीवन रक्षक दवाओं की कमी, बैंकिंग और ऑनलाइन सुविधाओं में व्यवधान का सामना कर रहे हैं, जिससे सामान्य जीवन प्रभावित हो रहा है, पर्वतीय राज्य में लगभग 50 दिनों के लिए इंटरनेट निलंबन ने लोगों की और भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं।


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