विधायकों को अयोग्य ठहराने को लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट जायेगी मणिपुर कांग्रेस
मणिपुर कांग्रेस ने पार्टी के सात विधायकों के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने पर उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त कर उन्हें अयोग्य ठहराये जाने को लेकर उच्चतम न्यायालय में अपील करने का फैसला किया

इम्फाल। मणिपुर कांग्रेस ने पार्टी के सात विधायकों के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने पर उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त कर उन्हें अयोग्य ठहराये जाने को लेकर उच्चतम न्यायालय में अपील करने का फैसला किया है।
याचिकाकर्ताओं में से एक कांग्रेस के विधायक के.मेघा चंद्र ने कहा कि शीर्ष अदालत ने 21 जनवरी 2020 को दल बदल कानून के तहत अयोग्यत ठहराये जाने को लेकर ऐतिहासिक निर्णय दिया था। जिसमें उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष वाई खेमचंद को पूर्व मंत्री श्याम कुमार की विधानसभा की सदस्य्ता को रद्द करना पड़ा था।
श्री श्याम कुमार दरअसल अन्द्रो सीट से कांग्रेस की टिकट से चुने गए थे जिसके बाद वह भाजपा के नेतृत्व वाली एन बिरेन सिंह सरकार में सात अन्य विधायकों के साथ शामिल हो गए थे और उन्हें मंत्री बना दिया गया था। इसी मामले को लेकर शीर्ष अदालत ने 21 जनवरी में दिए अपने फैसले में तीन महीनों के भीतर इन विधायकों के ऊपर कार्रवाई करने का आदेश दिया था जिसे लेकर श्री मेघा चंद्र ने अपनी याचिका में कहा कि तीन महीने का समय पूरा होने के बावजूद विधानसभा अध्यक्ष ने कोई कार्रवाई नहीं की है।


