मणिपुर: अफ्सपा की मियाद 1 साल और बढ़ी
मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम(अफ्सपा)-1958 की मियाद एक साल के लिए और बढ़ा दी गयी है।

इम्फाल। मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम(अफ्सपा)-1958 की मियाद एक साल के लिए और बढ़ा दी गयी है। विशेष सचिव (गृह) एम यासकुल के मुताबिक इम्फाल म्यूनिसिपल एरिया को छोड़कर शेष राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित करते हुए वहां अफ्सपा की अवधि बढ़ाये जाने को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है।
उल्लेखनीय है कि 10 जुलाई 2004 में 17वीं असम राइफल्स के जवानों द्वारा तंगजाम मनोरमा के साथ कथित रूप से बलात्कार और उसकी हत्या के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन को देखते हुए इम्फाल म्यूनिसिपल एरिया को छोड़कर सात विधानसभा क्षेत्रों में अफ्सपा लागू कर दिया गया था।
अफ्सपा के तहत सेना को संबंधित अशांत इलाकों में संदेह के आधार पर किसी पर भी गोली चलाने का भी अधिकार प्राप्त है। सामाजिक कार्यकर्ता शर्मिला इरोम ने अफ्सपा हटाये जाने की मांग को लंबे समय तक अनशन भी किया था।


