मंदसौर रेप केस के दोनों आरोपियों को फांसी की सजा
मध्यप्रदेश के मंदसौर की विशेष अदालत ने आज एक मासूम बालिका से दुष्कर्म और उसकी हत्या के प्रयास किए जाने के मामले के दो दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है

मंदसौर। मध्यप्रदेश के मंदसौर की विशेष अदालत ने आज एक मासूम बालिका से दुष्कर्म और उसकी हत्या के प्रयास किए जाने के मामले के दो दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने घटना के दो माह के भीतर ही दोषियों को यह सजा सुनाई है।
विशेष न्यायाधीश निशा गुप्ता ने आठ वर्षीय बच्ची के साथ हुई इस घटना के मामले के दोषी इरफान (24) और आसिफ (20) को फांसी की सजा सुनाई है। दोषियों ने गत 26 जून को आठ वर्षीय स्कूली छात्रा को बरगलाकर कुकर्म करने के बाद उसकी हत्या के प्रयास किए, किंतु बालिका बच गई। गंभीर रूप से घायल बच्ची का इंदौर के एमवाय अस्पताल में उपचार जारी है।
अभियोजन के अनुसार 26 जून को हुई इस घटना को लेकर पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए 29 जून को मंदसौर के मदार पुरा निवासी इरफान मेवाती और उसके साथी आसिफ मेवाती को गिरफ्तार किया था। दोनो आरोपियों के विरुद्ध 12 जुलाई को आराेपपत्र पेश किया गया। 18 जुलाई को आरोप तय हुए जिससे दोनों दोषियों ने इंकार किया था। प्रकरण में 30 जुलाई से अभियोजन साक्ष्य शुरू हुई जो 8 अगस्त तक चली। इसमें 37 गवाह प्रस्तुत किये गए थे।
बालिका ने भी आरोपियों की शिनाख्त की थी। अन्य साक्ष्य भी सामने रखे गए। बचाव पक्ष के वकीलों ने पुलिस जांच को दूषित बताया था। मामले में 12 अगस्त को बहस पूर्ण हुई थी और 21 अगस्त फैसले के लिए नियत किया गया था।


