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झारखंड में नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोप में व्यक्ति को 22 साल की सजा

झारखंड के चतरा की एक अदालत ने गुरुवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के एक दोषी को 22 साल जेल की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह ने फैसला सुनाया

झारखंड में नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोप में व्यक्ति को 22 साल की सजा
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रांची। झारखंड के चतरा की एक अदालत ने गुरुवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के एक दोषी को 22 साल जेल की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह ने फैसला सुनाया।

घटना 10 अक्टूबर 2019 को चतरा के सदर थाना क्षेत्र के बरेनी गांव के पास हुई थी।

पीड़िता गांव के जंगल के पास मवेशियों को चराने ले गई थी, तभी विलेश यादव ने उसे पकड़ लिया, उसके हाथ-पैर बांध दिए और उसके साथ दुष्कर्म करने से पहले उसका मुंह बंद कर दिया था।

पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने इस मामले में कुल 11 गवाह पेश किए।

20 महीने की सुनवाई के बाद, अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया और सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने उस पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना जमा नहीं करने पर यादव को एक साल और कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।


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