दिल्ली में कल से खुलेंगे मॉल्स और रेस्तरां, ये हैं नियम
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने रविवार को घोषणा की है कि सोमवार से 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता से शहर में रेस्तरां और बार को खुले में संचालित करने की अनुमति दी जाएगी

नई दिल्ली। राजधानी में कोविड के दूसरे दौर में नए मामलों में लगातार कमी के बीच दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने रविवार को घोषणा की है कि सोमवार से 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता से शहर में रेस्तरां और बार को खुले में संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।
डीडीएमए ने आधिकारिक तौर पर शहर को अनलॉक करने के अगले चरण में सार्वजनिक पार्कों, उद्यानों को फिर से खोलने की अनुमति दी है।
रविवार को जारी एक सार्वजनिक नोटिस में, डीडीएमए ने जिलाधिकारियों, दिल्ली पुलिस और अन्य सरकारी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कोविड के उचित व्यवहार, जिसमें मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, सार्वजनिक स्थानों, व्यावसायिक स्थानों, बाजारों में स्वच्छता बनाए रखना शामिल है, उनकी नियमित निगरानी की जाए।
दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है, "संबंधित अधिकारी बाजारों, रेस्तरां और बार, सार्वजनिक पार्कों और उद्यानों और अपने-अपने क्षेत्रों के निवासियों में कोविड के उचित व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो लोग इन स्थानों पर जाते हैं वे कोविड नियमों का सख्ती से पालन करें और मास्क पहने और सामाजिक बनाए रखें।"
इसमें आगे कहा गया है कि मार्केट ट्रेड एसोसिएशन, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) भी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि बाजारों, मॉल, सार्वजनिक पार्कों और उद्यानों, आवासीय कॉलोनियों आदि में कोविड के दिशानिदेशरें का पालन किया जा रहा है।
अधिसूचना में आगे कहा गया कि "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) में कोविड -19 स्थिति की फिर से समीक्षा की गई है । यह देखा गया है कि कोविड -19 रोगियों की संख्या और दैनिक पॉजिटिविटी दर में काफी गिरावट आई है और समग्र स्थिति में सुधार हुआ है। लेकिन सावधानी और देखभाल से कोविड-19 प्रबंधन की पूरी प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए इसे बनाए रखना होगा।"
राजधानी दिल्ली में कोेरोना संक्रमण के मामलों में लगातार आ रही कमी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने रविवार को कोविड प्रतिबंधों में ढील दी है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण(डीडीएमए) ने रविवार को अपने आदेश में पब्लिक पार्काें, उद्यानों और गोल्फ क्लब को सोमवार से खोले जाने की घोषणा की है।
सभी बाजार कांप्लेक्सों और माल्स को सुबह दस बजे से रात आठ बजे तक तथा रेस्तंराओं को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जाने की अनुमति दी गई है जबकि बार को सुबह दस बजे से रात आठ बजे तक बैठने की क्षमता के साथ खोले जाने की अनुमति दी गई है।
इस आदेश में कहा गया है कि रेस्तरां और बार मालिकों के मालिक कोविड संबंधी सुरक्षा मानकों के कड़ाई से पालन के लिए जिम्मेदार होंगे।
इसके अलावा स्कूल , कालेज, शैक्षिक संस्थाएं, कोचिंग संस्थान, सांस्कृतिक , सामाजिक , राजनीतिक , खेल,धार्मिक गतिविधियाें, स्टेडियम, खेल परिसरों , मनोरंजक स्थलों, स्पा , जिम, स्विमिंग पूल्स, सिनेमा थिएटर, मल्टीप्लैक्स को अगले आदेशों तक बंद रखा गया है।
अप्रैल-मई के दौरान कोविड के मामलों में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण डेढ़ महीने से ज्यादा सख्त लॉकडाउन के बाद दिल्ली ने पिछले चार हफ्तों से चरणबद्ध अनलॉकिंग जारी रखी है।
दिल्ली ने शनिवार को 135 नए कोविड मामले और सात मौतों की सूचना दी, जबकि दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.18 प्रतिशत थी।


