Top
Begin typing your search above and press return to search.

नाबालिग पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना कहलायेगा बलात्कार: सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने आज अपने एक अहम फैसले में कहा कि 18 वर्ष से कम अायु की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार है।

नाबालिग पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना कहलायेगा बलात्कार: सुप्रीम कोर्ट
X

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आज अपने एक अहम फैसले में कहा कि 18 वर्ष से कम अायु की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार है।

न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की खंडपीठ ने एक गैर सरकारी संगठन ‘ इंडिपेंडेंट थॉट’ की आेर से दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया। इस संगठन ने उच्चतम न्यायालय में दायर अपनी याचिका में कहा था कि 18 वर्ष से कम उम्र की नाबालिग पत्नी के साथ सहवास को अपराध माना जाये। एक अनुमान के अनुसार इस समय देश में नाबालिग वधुओं की संख्या की दोे करोड़ है।


Next Story

Related Stories

All Rights Reserved. Copyright @2019
Share it