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सभी परिचालकों की नौकरी बनाये रखें: राजस्थान उच्च न्यायालय

 राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड की ओर से परिचालक की भर्ती हेतु जारी संशोधित सूची से पूर्व रखे गये सभी 552 परिचालकों को नौकरी में बनाए रखने का आदेश दिये है

सभी परिचालकों की नौकरी बनाये रखें: राजस्थान उच्च न्यायालय
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जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड की ओर से परिचालक की भर्ती हेतु जारी संशोधित सूची से पूर्व रखे गये सभी 552 परिचालकों को नौकरी में बनाए रखने का आदेश दिये है।

न्यायमूर्ति अशोक गौड़ ने आज इस मामले में आज यह निर्णय देते हुये निगम को यह भी आदेश दिया कि संशोधित सूची में सफल 461 अभ्यर्थियों को भी रिक्त पदों पर मैरिट से नियुक्ति दी जाये। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि नौकरी पर लगे परिचालकाें नौकरी से हटाना उचित नही है।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने उच्चतम न्यायालय के आदेश पर इन पदों के लिये संशोधित सूची बनायी थी जिसके कारण नियुक्त 552 परिचालकों पर तलवार लटकी थी।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड ने पूर्व में की गई परिचालक भर्ती का संशोधित परिणाम जारी किया था जिसके चलते 552 परिचालक सेवा से बाहर हो रहे थे। इसके विरुद्ध हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी जिस पर न्यायमूर्ति दिनेश मेहता ने इसी माह याचिकाओं को विचारार्थ स्वीकार करते हुए उन्हें सेवा से हटाने पर अंतरिम रोक लगा दी थी।

याचिकाकर्ता संतुलाल डूडी, धरमाराम एवं अन्य की ओर से कोर्ट में एक सूची संलग्न कर याचिका दायर की गयी थी कि रोडवेज प्रशासन की ओर से परिचालक भर्ती के जारी संशोधित परिणाम की वजह से 552 परिचालक नौकरी से बाहर हो रहे हैं , जो अनुचित है।


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