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महोबा जिले की अदालत ने बलात्कारी को महज नौ दिन में सुनाई सजा

उत्तर प्रदेश में महोबा जिले की एक अदालत ने बलात्कार के एक मामले में महत रिकार्ड आठ दिन की सुनवाई के बाद अभियुक्त को दोषी करार देतेे हुए 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है

महोबा जिले की अदालत ने बलात्कारी को महज नौ दिन में सुनाई सजा
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महोबा। उत्तर प्रदेश में महोबा जिले की एक अदालत ने बलात्कार के एक मामले में महत रिकार्ड आठ दिन की सुनवाई के बाद अभियुक्त को दोषी करार देतेे हुए 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार राम करन अहिरवार नामक युवक एक युवती को चित्रकूट घुमाने ले जाया गया था। युवती के भाई ने मामले में पिछले माह छह अक्टूबर बहन को गायब कर उसके साथ बलात्कार एवं मारपीट का मुकदमा

पंजीकृत कराया था। इस पुलिस ने मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए युवती को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

अदालत में अभियुक्त के खिलाफ 13 नवम्बर को पुलिस द्वारा अपर जिला सत्र न्यायालय (प्रथम) रामकिशोर शुक्ला की अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। उसके बाद न्यायालय ने मामले की रोज सुनवाई की तथा गवाहों व साक्ष्यों के बयान दर्ज किए। अदालत ने महज नो दिनों की सुनवाई के बाद अभियुक्त रामकरण पर दोषी करार देते हुए उसे आज 20 साल के कारावास के साथ 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

इस मुकदमें की पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता दिनेश सिंह ने बताया कि बलात्कार के इस मामले में मात्र नौ दिन में सुनवाई पूरी कर फैसला सुना दिए जाने को जिले के अपर जिला स्तर न्यायालय की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। तथा इसे प्रदेश के न्याय विभाग के इतिहास की बड़ी घटना करार दिया जा रहा है।


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