‘पीपली लाइव’ के सह-निर्देशक महमूद फारूकी को मिली बलात्कार मामले में राहत
उच्चतम न्यायालय ने 2015 के एक बलात्कार मामले में हिन्दी फिल्म ‘पीपली लाइव’ के सह-निर्देशक महमूद फारूकी को बड़ी राहत प्रदान करते हुए उनकी रिहाई के खिलाफ अमेरिकी महिला की याचिका आज खारिज कर दी

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 2015 के एक बलात्कार मामले में हिन्दी फिल्म ‘पीपली लाइव’ के सह-निर्देशक महमूद फारूकी को बड़ी राहत प्रदान करते हुए उनकी रिहाई के खिलाफ अमेरिकी महिला की याचिका आज खारिज कर दी।
Supreme Court today dismissed the appeal filed against the acquittal of Peepli Live director Mahmood Farooqui in a 2015 alleged rape case pic.twitter.com/2FZ5fp7rmh
— ANI (@ANI) January 19, 2018
न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अमेरिकी महिला की अपील यह कहते हुए खारिज कर दी कि उच्च न्यायालय ने इस मामले में सही फैसला दिया है।
न्यायमूर्ति बोबडे ने कहा, “इस मामले में उच्च न्यायालय ने सही फैसला किया है और हम इसमें हस्तक्षेप करना नहीं चाहते। ”
गौरतलब है कि निचली अदालत ने इस मामले में मोहम्मद फारूकी को सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। उन्होंने इसे दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जहां से उन्हें बरी कर दिया गया था। अमेरिकी महिला ने उच्च न्यायालय के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी है।


