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पीपली लाइव के सह निर्देशक महमूद फारुकी बलात्कार मामले में बरी
बहुचर्चित फिल्म पीपली लाइव के सह निर्देशक महमूद फारुकी को दिल्ली उच्च न्यायालय ने बलात्कार मामले में निचली अदालत की सात साल की सजा के फैसले को रद्द करते हुए आज बरी कर दिया

नई दिल्ली। बहुचर्चित फिल्म पीपली लाइव के सह निर्देशक महमूद फारुकी को दिल्ली उच्च न्यायालय ने बलात्कार मामले में निचली अदालत की सात साल की सजा के फैसले को रद्द करते हुए आज बरी कर दिया।
राजधानी दिल्ली की साकेत अदालत ने फारूकी को पिछले साल जुलाई में अमेरिका की कोलंबिया विश्वविद्यालय की एक 35 वर्षीय शाेधार्थी बलात्कार मामले में सात वर्ष की सजा सुनाई थी फारुकी ने साकेत अदालत की सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर करते हुए स्वयं को निर्दोष बताया था और इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार ने आज सजा को रद्द करते हुए उन्हें बरी कर दिया।
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