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महाराष्ट्र: नासिक टीसीएस केस में पहली चार्जशीट फाइल, जबरन धर्म परिवर्तन के सबूत मिले

महाराष्ट्र की नासिक पुलिस ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के नासिक बीपीओ यूनिट में यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपियों के खिलाफ 1500 पन्नों की चार्जशीट आज दोपहर बाद फाइल कर दी है

महाराष्ट्र: नासिक टीसीएस केस में पहली चार्जशीट फाइल, जबरन धर्म परिवर्तन के सबूत मिले
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नासिक। महाराष्ट्र की नासिक पुलिस ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के नासिक बीपीओ यूनिट में यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपियों के खिलाफ 1500 पन्नों की चार्जशीट आज दोपहर बाद फाइल कर दी है

नासिक पुलिस आयुक्त संदीप कर्णिक की टीम द्वारा जारी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में बताया गया कि आरोपों की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) को पीड़िता के जबरन धर्म परिवर्तन के सबूत मिले हैं, जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है।

पुलिस ने आरोपियों द्वारा पीड़िता का नाम और पहचान बदलने के लिए इस्तेमाल किए गए मूल दस्तावेज भी जब्त कर लिए हैं। पीड़िता और आरोपियों के फोन से व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट के जरिए डिजिटल और तकनीकी सबूत भी मिले हैं।

आरोपपत्र में दानिश एजाज शेख, तौसीफ बिलाल अत्तार, निदा एजाज खान और मतीन मजीद पटेल के नाम शामिल हैं। इसलिए इन सभी को जमानत नहीं मिली है ...1,500 पृष्ठों की प्राथमिक आरोपपत्र नासिक रोड स्थित अतिरिक्त सत्र एवं विशेष न्यायालय में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 61(2), 64, 68, 69, 46, 75, 319सी(8), 299, 238, 249 और 3(5) के साथ-साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(डब्ल्यू)(आई), 3(1)(डब्ल्यू)(आईआई), 3(2)(वी), 3(2)(वी), 3(1)(एस), 3(1)(के) के तहत दायर की गई।

नासिक के देवलाली पुलिस स्टेशन में दर्ज बलात्कार और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोपों की जांच के बाद दायर की गई यह पहली आरोपपत्र है। मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में टीसीएस कर्मचारियों द्वारा दर्ज की गई आठ अन्य एफआईआर भी हैं।


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